रायपुर: गांजा तस्कर रॉकी बबलानी को 10 साल की जेल, तेलीबांधा पुलिस की सटीक विवेचना से मिली सजा
रायपुर के तेलीबांधा थाना पुलिस की बेहतरीन विवेचना के चलते न्यायालय ने गांजा तस्कर रॉकी बबलानी को 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कीवर्ड्स
UNITED NEWS OF ASIA. हसिब अख्तर,रायपुर | पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना: गांजा तस्कर रॉकी बबलानी को 10 वर्ष की कड़ी सजा रायपुर: राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना तेलीबांधा पुलिस द्वारा की गई उच्चकोटि की व्यावसायिक विवेचना के परिणाम स्वरूप, माननीय न्यायालय ने नारकोटिक एक्ट (NDPS) के आरोपी रॉकी बबलानी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला 18 जून 2020 का है, जब तेलीबांधा पुलिस ने शताब्दी नगर शमशान घाट के पास दबिश देकर आरोपी रॉकी बबलानी (पिता मनसुख बबलानी) को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से 3.100 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 183/2020 के तहत धारा 20(B)(ii)(B) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, श्रीमती किरण थवाईत द्वारा यह दण्डादेश पारित किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए पुख्ता सबूतों और उत्कृष्ट जांच कार्यवाही के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाया गया।
सजा का विवरण: | विवरण | दंड | | :--- | :--- | | कारावास | 10 वर्ष सश्रम (Hard Labor) | | अर्थदंड | ₹ 1,00,000 (एक लाख रुपये) |
पुलिस की व्यावसायिकता की सराहना
तेलीबांधा पुलिस ने इस केस में समयबद्ध और तकनीकी रूप से सटीक चालान पेश किया, जिससे आरोपी को सजा दिलाने में मदद मिली। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कड़ी सजा का प्रावधान किया ताकि समाज में नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ा संदेश जाए।
आरोपी का विवरण:
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नाम: रॉकी बबलानी
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पता: डबरीपारा, रविग्राम तेलीबांधा, रायपुर।
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उम्र: 30 वर्ष