पिपरिया पुलिस ने अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद किया, आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम जिले की पिपरिया पुलिस ने अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को बिलासपुर से सकुशल बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत न्यायालय में पेश किया।

Jul 12, 2026 - 16:12
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पिपरिया पुलिस ने अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद किया, आरोपी गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा l कबीरधाम जिले की पिपरिया पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अपहृत बालिका को बिलासपुर जिले से सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस कार्रवाई को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता का उदाहरण माना जा रहा है।

पुलिस के अनुसार 5 जुलाई 2026 को नाबालिग बालिका के परिजनों ने थाना पिपरिया में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 189/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत मामला कायम किया गया और तत्काल विवेचना शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल तथा उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, साइबर विश्लेषण और अन्य सूचनाओं के आधार पर पता लगाया कि नाबालिग बिलासपुर जिले के थाना कोनी क्षेत्र के ग्राम पोसरा में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची और योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर बालिका को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पीड़िता को सुरक्षित थाना पिपरिया लाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे विवाह का झांसा देकर बिलासपुर ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान और जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 एवं 64(2) के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 भी जोड़ी गई।

पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी विशाल धोबी (20 वर्ष), निवासी ग्राम पोसरा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक मुकेश साहू, आरक्षक हेमंत शर्मा और महिला आरक्षक दीपाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में त्वरित, संवेदनशील और कठोर कानूनी कार्रवाई आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी।