कवर्धा में जन्माष्टमी पर बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, नगर पालिका ने जारी किए सख्त निर्देश
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर 2026 को कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र की सभी मांस-मटन बिक्री दुकानें और संबंधित पशुवध गृह बंद रहेंगे। नगर पालिका ने निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कवर्धा नगर पालिका परिषद ने नगर क्षेत्र में संचालित मांस-मटन बिक्री दुकानों और संबंधित पशुवध गृहों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मांस-मटन बिक्री दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इस दौरान मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा और दुकान संचालकों को प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
नगर पालिका परिषद कवर्धा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। निर्धारित तिथि पर नगर पालिका क्षेत्र में संचालित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन बिक्री केंद्र बंद रखना अनिवार्य होगा। संबंधित व्यवसायियों को पहले से ही निर्देशित किया गया है कि वे 4 सितंबर को अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखें और किसी भी माध्यम से मांस-मटन का विक्रय न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आवश्यक निगरानी व्यवस्था की जाएगी।
नगर पालिका प्रशासन ने दुकान संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि निरीक्षण के दौरान कोई मांस-मटन की दुकान खुली पाई जाती है या प्रतिबंध के बावजूद बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने व्यवसायियों से अपील की है कि वे पर्व की संवेदनशीलता और नगर पालिका द्वारा जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्धारित तिथि पर अपनी दुकानें बंद रखें। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में होने वाली कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित दुकान संचालक की होगी।
जन्माष्टमी के अवसर पर नगर पालिका द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य पर्व के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और नगर क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना बताया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों और व्यवसायियों से सहयोग की अपेक्षा की है। अधिकारियों के अनुसार पर्व के दौरान प्रतिबंध के पालन की निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देश केवल मांस-मटन की बिक्री करने वाली दुकानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संबंधित पशुवध गृहों को भी निर्धारित तिथि पर बंद रखना होगा। ऐसे में सभी संबंधित संचालकों से कहा गया है कि वे समय रहते आवश्यक व्यवस्था कर लें और 4 सितंबर को नगर पालिका क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रखें। प्रशासन ने नागरिकों और व्यवसायियों से पर्व के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।