UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों पर कबीरधाम पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में महिला थाना कवर्धा पुलिस ने महिला से दुष्कर्म, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी पप्पू सिंह ठाकुर, निवासी समनापुर को गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में की गई। उप पुलिस अधीक्षक प्रमिला मंडावी के दिशा-निर्देश में महिला थाना पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई।
पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को पीड़िता ने महिला थाना कवर्धा में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पीड़िता ने आरोपी पर अप्रैल 2026 से उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी द्वारा गाली-गलौज, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की बात भी शिकायत में कही गई।
शिकायत प्राप्त होने के बाद महिला थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 36/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी पप्पू सिंह ठाकुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(एम), 296, 115(2) एवं 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम ने मामले में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, जांच में आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद नियमानुसार उसकी गिरफ्तारी की गई।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुसार आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया।
कबीरधाम पुलिस ने कहा है कि महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और गंभीर अपराधों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।