दुर्घटना में एयर बैग नहीं खुलने पर टोयोटा को 61 लाख से अधिक मुआवजा देने का आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने इनोवा कार दुर्घटना के दौरान एयर बैग नहीं खुलने को विनिर्माण दोष मानते हुए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को पीड़ित परिवार को कुल 61.36 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Dec 17, 2025 - 12:35
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दुर्घटना में एयर बैग नहीं खुलने पर टोयोटा को 61 लाख से अधिक मुआवजा देने का आदेश

UNITED NEWS OF ASIA.भूपेंद्र साहू, कोरबा | छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने noting किया कि गंभीर सड़क दुर्घटना के दौरान इनोवा कार का कोई भी एयर बैग नहीं खुला, जो स्पष्ट रूप से विनिर्माण दोष और सेवा में कमी को दर्शाता है। इसके चलते कंपनी को कुल 61 लाख 36 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

यह मामला कोरबा जिले के सीतामढ़ी निवासी सुमित अग्रवाल द्वारा दायर किया गया था। 23 अप्रैल 2023 को उनके भाई अमित अग्रवाल, रायपुर से कोरबा लौटते समय ग्राम तरदा के पास एक वाहन को बचाने के प्रयास में इनोवा कार से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कार पलटकर पेड़ से जा टकराई, जिससे अमित अग्रवाल को गंभीर चोटें आईं। उनके इलाज पर रायपुर और हैदराबाद में करीब 36.83 लाख रुपये खर्च हुए।

दुर्घटना के दौरान इनोवा का कोई भी एयर बैग नहीं खुला, जिससे चोटों की गंभीरता बढ़ गई। इस आधार पर सुमित अग्रवाल ने टोयोटा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग कोरबा में परिवाद दायर किया। कंपनी की अनुपस्थिति में जिला उपभोक्ता आयोग ने एकपक्षीय निर्णय देते हुए नया वाहन या उसके समतुल्य राशि तथा इलाज का खर्च देने का आदेश दिया था।

इसके खिलाफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग, बिलासपुर में अपील की। कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि एयर बैग को लेकर विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं ली गई, बीमा कंपनी द्वारा मरम्मत राशि दी जा चुकी है और दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी परिवादी नहीं थे। हालांकि, सुमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता नूतन सिंह ठाकुर ने मजबूत पैरवी की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा के तर्कों को खारिज कर दिया। आयोग ने सर्वेयर रिपोर्ट, वाहन क्षति और पीड़ित को आई गंभीर चोटों के आधार पर माना कि इतनी बड़ी दुर्घटना में एयर बैग का न खुलना वाहन में स्पष्ट विनिर्माण दोष को दर्शाता है।

राज्य आयोग ने 28 नवंबर 2025 को दिए फैसले में आदेश दिया कि टोयोटा कंपनी 30 दिनों के भीतर परिवादी को नया इनोवा वाहन या 23.83 लाख रुपये, इलाज का पूरा खर्च 36.53 लाख रुपये, मानसिक व शारीरिक क्षति के लिए 1 लाख रुपये तथा 10 हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करे।

यह फैसला उपभोक्ताओं की सुरक्षा और वाहन कंपनियों की जवाबदेही के लिहाज से एक नजीर माना जा रहा है।