चिपावण्ड में 5.500 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार – आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई
कोण्डागांव जिले में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम चिपावण्ड से 5.500 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी इन्द्रोजीत मंडल के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 36 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोण्डागांव। आबकारी विभाग की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से जिले में अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने में सफलता मिली है। जिले के ग्राम चिपावण्ड (थाना कोण्डागांव) में संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.500 बल्क लीटर विदेशी अवैध शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
यह कार्रवाई जिला कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन और उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता बस्तर संभाग रत्नेश मरावी के मार्गदर्शन में की गई।
जिला आबकारी अधिकारी डिगेश कुमार देवांगन ने बताया कि दिनांक 28 सितम्बर 2025 को मुखबिर से अवैध शराब भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर कार्यवाही करते हुए टीम ने ग्राम चिपावण्ड निवासी इन्द्रोजीत मंडल, पिता देबोलाल मंडल, जाति नमोशुद्र को अवैध शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किया।
आरोपी के कब्जे से 5.500 बल्क लीटर अन्य प्रांत (उड़ीसा) की विदेशी मदिरा (माल्ट), जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹1540 है, जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) एवं 36 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया है।
कार्रवाई के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक मोरजध्वज साहू, सुरेश कुमार, वाहन चालक गजेन्द्र कुमार और रविन्द्र पांडे मौजूद रहे।
जिला आबकारी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब से संबंधित किसी भी सूचना को तत्काल विभाग को सूचित करें। इसके लिए विभाग ने 24 घंटे सक्रिय दूरभाष नंबर – 077862-42481 जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से जानकारी दे सकता है।
आबकारी विभाग की यह कार्रवाई न केवल अवैध शराब माफिया पर प्रहार है, बल्कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।