बेमेतरा में किसान एग्रो कृषि केन्द्र की कीटनाशक अनुज्ञप्ति 15 दिन के लिए निलंबित

बेमेतरा के सिंधौरी स्थित मेसर्स किसान एग्रो कृषि केन्द्र में कीटनाशकों के विक्रय और भंडारण में कई अनियमितताएं पाए जाने पर कृषि विभाग ने कीटनाशी विक्रय एवं भंडारण अनुज्ञप्ति को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान को कीटनाशकों के विक्रय, भंडारण और वितरण की अनुमति नहीं होगी।

Sep 8, 2026 - 11:46
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बेमेतरा में किसान एग्रो कृषि केन्द्र की कीटनाशक अनुज्ञप्ति 15 दिन के लिए निलंबित

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा l कृषि विभाग ने कीटनाशकों के विक्रय एवं भंडारण में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर सिंधौरी स्थित मेसर्स किसान एग्रो कृषि केन्द्र के खिलाफ कार्रवाई की है। विकासखण्ड बेमेतरा के अंतर्गत संचालित इस प्रतिष्ठान की कीटनाशी विक्रय एवं भंडारण अनुज्ञप्ति को 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। उप संचालक कृषि एवं कीटनाशी अनुज्ञापन अधिकारी, जिला बेमेतरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुज्ञप्ति 04 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेगी।

जानकारी के अनुसार किसान एग्रो कृषि केन्द्र को कीटनाशकों के विक्रय एवं भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति 27 मई 2024 को जारी की गई थी। इसके बाद 14 अगस्त 2026 को कीटनाशी निरीक्षक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कीटनाशकों के भंडारण और विक्रय से जुड़े नियमों के पालन में कई कमियां सामने आईं।

निरीक्षण में प्रतिष्ठान में बिना अनुमोदित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कीटनाशकों का भंडारण किए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा प्रतिष्ठान में कीटनाशकों के भंडारण से संबंधित आवश्यक जानकारी और दर सूची का नियमानुसार प्रदर्शन नहीं किया गया था। विभाग ने इसे निर्धारित नियमों के विपरीत पाया।

जांच के दौरान कीटनाशकों की बिक्री के बाद कृषकों को नियमानुसार कैश या क्रेडिट मेमो उपलब्ध नहीं कराने की अनियमितता भी सामने आई। वहीं कीटनाशी स्कंध पंजी का निर्धारित नियमों के अनुरूप संधारण नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा अनुज्ञप्ति जारी होने के बाद से अब तक आवश्यक मासिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किए जाने की बात निरीक्षण में सामने आई।

इन अनियमितताओं को लेकर संबंधित लाइसेंसधारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया गया, लेकिन जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद उपलब्ध अभिलेखों, निरीक्षण प्रतिवेदन और प्रकरण में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई।

कृषि विभाग के अनुसार संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968, कीटनाशी नियम, 1971 और अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। इसी आधार पर कीटनाशी विक्रय एवं भंडारण अनुज्ञप्ति को 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में किसान एग्रो कृषि केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार के कीटनाशक का विक्रय, भंडारण अथवा वितरण नहीं किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान में उपलब्ध कीटनाशकों के स्टॉक का नियमानुसार सत्यापन और अभिलेखीकरण किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति या फर्म को निलंबित अनुज्ञप्ति के आधार पर किसी भी प्रकार की कीटनाशी संबंधी व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

कीटनाशी निरीक्षक को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के साथ आवश्यकता के अनुसार प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्टॉक का निरीक्षण और सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।