अनियमितताओं के चलते किसान एग्रो कृषि केन्द्र की कीटनाशक अनुज्ञप्ति 15 दिवस के लिए निलंबित

बेमेतरा के सिंधौरी स्थित मेसर्स किसान एग्रो कृषि केन्द्र में कीटनाशकों के विक्रय एवं भंडारण में कई अनियमितताएं पाए जाने पर कृषि विभाग ने इसकी कीटनाशी विक्रय एवं भंडारण अनुज्ञप्ति 15 दिनों के लिए निलंबित कर दी है। निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान को कीटनाशकों के विक्रय, भंडारण और वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी।

Sep 8, 2026 - 11:42
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अनियमितताओं के चलते किसान एग्रो कृषि केन्द्र की कीटनाशक अनुज्ञप्ति 15 दिवस के लिए निलंबित

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा l कृषि विभाग ने कीटनाशकों के विक्रय एवं भंडारण में नियमों की अनदेखी पाए जाने पर सिंधौरी स्थित मेसर्स किसान एग्रो कृषि केन्द्र के खिलाफ कार्रवाई की है। विकासखण्ड बेमेतरा अंतर्गत संचालित इस प्रतिष्ठान की कीटनाशी विक्रय एवं भंडारण अनुज्ञप्ति को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उप संचालक कृषि एवं कीटनाशी अनुज्ञापन अधिकारी, जिला बेमेतरा द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है।

जानकारी के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठान को कीटनाशक विक्रय एवं भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति 27 मई 2024 को जारी की गई थी। कृषि विभाग के आदेश के मुताबिक अनुज्ञप्ति को 04 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की कार्रवाई प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान सामने आई विभिन्न अनियमितताओं के आधार पर की गई।

कीटनाशी निरीक्षक ने 14 अगस्त 2026 को किसान एग्रो कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान प्रतिष्ठान में बिना अनुमोदित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कीटनाशकों का भंडारण किए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा प्रतिष्ठान में उपलब्ध कीटनाशकों के भंडारण संबंधी आवश्यक जानकारी और दर सूची का नियमानुसार प्रदर्शन नहीं किया गया था।

निरीक्षण के दौरान कीटनाशकों की बिक्री से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव में भी कमियां पाई गईं। कृषकों को कीटनाशक बेचने के बाद नियमानुसार कैश या क्रेडिट मेमो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। वहीं कीटनाशी स्कंध पंजी का भी निर्धारित नियमों के अनुरूप संधारण नहीं किया गया था। कृषि विभाग के निरीक्षण में यह तथ्य भी सामने आया कि अनुज्ञप्ति जारी होने के बाद से अब तक प्रतिष्ठान द्वारा आवश्यक मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

इन अनियमितताओं के संबंध में संबंधित लाइसेंसधारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया गया, लेकिन उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद निरीक्षण प्रतिवेदन, उपलब्ध अभिलेखों और प्रकरण में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई।

कृषि विभाग के अनुसार संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968, कीटनाशी नियम, 1971 तथा अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। इसी आधार पर कीटनाशी विक्रय एवं भंडारण अनुज्ञप्ति को 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी प्रकार के कीटनाशक का विक्रय, भंडारण अथवा वितरण नहीं किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान में उपलब्ध कीटनाशकों के स्टॉक का नियमानुसार सत्यापन और अभिलेखीकरण किया जाएगा। संबंधित कीटनाशी निरीक्षक को आदेश का पालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता के अनुसार स्टॉक का निरीक्षण एवं सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।