मानसिक रूप से कमजोर युवती से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, बचेली पुलिस ने भेजा जेल

दंतेवाड़ा जिले के बचेली थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर युवती से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनुप बघेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पीड़ित पक्ष को धमकाने के मामले में आरोपी के पिता के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है।

Jan 7, 2026 - 13:27
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मानसिक रूप से कमजोर युवती से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, बचेली पुलिस ने भेजा जेल

UNITED NEWS OF ASIA. नवीन चौधरी, दंतेवाड़ा | बचेली थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ छेड़खानी के गंभीर मामले में बचेली पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। साथ ही, मामले में पीड़ित पक्ष को धमकाने के आरोप में सह-आरोपी के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की गई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 30 दिसंबर 2025 को पीड़िता की भाभी द्वारा थाना बचेली में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया कि वार्ड क्रमांक 07, पुराना मार्केट, बचेली निवासी अनुप बघेल द्वारा घर में घुसकर उसकी ननद, जो मानसिक रूप से कमजोर है, के साथ जबरदस्ती छेड़खानी की गई तथा उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया गया। घटना के समय जब प्रार्थिया मौके पर पहुंची तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।

शिकायत के आधार पर थाना बचेली में अपराध क्रमांक 52/2025 धारा 74, 76 एवं 332(सी) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अनुप बघेल एवं उसके पिता झालू राम बघेल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर पीड़ित पक्ष को लगातार धमकाया जा रहा था। इस पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 01/2026 एवं 02/2026 धारा 296, 115(2) एवं 351(3) बीएनएस के तहत पृथक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा  गौरव राय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  रामकुमार बर्मन एवं एसडीओपी किरंदुल कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

मुख्य आरोपी अनुप बघेल, पिता झालू राम बघेल, उम्र 31 वर्ष को दिनांक 06 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय बचेली में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल दंतेवाड़ा भेज दिया गया। वहीं सह-आरोपी झालू राम बघेल, पिता स्व. लोहरा बघेल, उम्र 58 वर्ष के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे भी जिला जेल दंतेवाड़ा भेजा गया।

इस कार्रवाई में निरीक्षक मधुनाथ ध्रुव, उप निरीक्षक राम कुमार जैन, सहायक उप निरीक्षक ज्योति बंजारे एवं आरक्षक डमरूधर कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।