फसल सर्वे पर अनाधिकृत बयान देने पर कृषि विकास अधिकारी निलंबित — कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई
श्योपुर जिले में फसल सर्वे से संबंधित अनाधिकृत बयान देने पर कृषि विकास अधिकारी अरुण कुमार शाक्य को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर उप संचालक कृषि मुनेश शाक्य द्वारा यह कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में अधिकारी का मुख्यालय सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय श्योपुर निर्धारित किया गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. नितेश उपाध्याय , श्योपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार श्योपुर जिले में फसल सर्वे से संबंधित अनुचित और अनाधिकृत बयान देने पर कृषि विकास अधिकारी अरुण कुमार शाक्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इस संबंध में उप संचालक कृषि मुनेश शाक्य द्वारा आदेश जारी किया गया। बताया गया कि अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से फसल सर्वे के संबंध में बयान देना शासन के नियमों का उल्लंघन है।
कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके तहत निलंबन आदेश जारी किया गया। निलंबन अवधि में अरुण कुमार शाक्य का मुख्यालय सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय, श्योपुर निर्धारित किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की नीतियों एवं दिशा-निर्देशों से परे जाकर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मीडिया या सार्वजनिक मंच पर बयान नहीं देगा।
