रैली-जुलूस और पंडाल की अनुमति के लिए 7 दिन पहले आवेदन जरूरी, नगर निगम ने सफाई शुल्क बढ़ाकर 1000 रुपये किया
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल एवं अस्थायी संरचना के लिए अनुमति लेने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्था को संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आयोजन से कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस, होमगार्ड अग्निशमन तथा विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। वहीं मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा के निर्णय के अनुसार रैली-जुलूस के बाद सफाई व्यवस्था के लिए शुल्क 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति आयोजन कर दिया गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल एवं अस्थायी संरचना लगाने के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया को लेकर नगर निगम ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक व्यक्ति, संस्था अथवा आयोजनकर्ता निर्धारित नियमों के तहत संबंधित जोन कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क कर अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा द्वारा नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल एवं अस्थायी संरचना के लिए अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत संबंधित क्षेत्र के जोन कार्यालयों में जोन कमिश्नरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।
नगर निगम क्षेत्र में रैली या जुलूस आयोजित करने तथा सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम, पंडाल अथवा अस्थायी संरचना स्थापित करने के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप में कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। आयोजनकर्ता को आवेदन संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करना होगा।
अनुमति के लिए आवेदन के साथ संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक किया गया है। इसमें अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग तथा विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता अथवा सहायक अभियंता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग एवं नगर निगम स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ, चौराहे अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धरना, पंडाल, अस्थायी संरचना, रैली या जुलूस आयोजित करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति अथवा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए आयोजन करने की स्थिति में संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इसी क्रम में रैली एवं जुलूस के आयोजन के बाद सफाई व्यवस्था के लिए निर्धारित शुल्क में भी बदलाव किया गया है। नगर निगम मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की संकल्प क्रमांक 10 तथा नगर निगम सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की संकल्प क्रमांक 14 के अनुसार आयोजन के बाद सफाई व्यवस्था के लिए प्रति आयोजन 500 रुपये के स्थान पर अब 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
नगर निगम के अनुसार रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक आयोजन के बाद आयोजन स्थल एवं आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सफाई व्यवस्था के लिए निर्धारित शुल्क लिया जाएगा, ताकि आयोजन समाप्त होने के बाद सार्वजनिक स्थानों की सफाई एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
नगर निगम ने नागरिकों एवं आयोजनकर्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम, पंडाल या अस्थायी संरचना लगाने से पहले संबंधित जोन कार्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित प्रारूप में समय पर आवेदन प्रस्तुत करें। सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करने के साथ अनुमति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आयोजन किया जाए, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।