सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामला: चिरमिरी कोर्ट ने लिया संज्ञान, पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश

चिरमिरी कोर्ट ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में संज्ञान लेते हुए चिरमिरी पुलिस को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला रायपुर निवासी देवेंद्र किशोर गुप्ता के खिलाफ दर्ज हुआ है। भाजपा जिला महामंत्री द्वारिका प्रसाद जायसवाल ने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी।

Nov 4, 2025 - 13:39
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामला: चिरमिरी कोर्ट ने लिया संज्ञान, पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश

UNITED NEWS OF ASIA. हेमंत कुमार, चिरमिरी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में अब न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। चिरमिरी न्यायालय ने इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए चिरमिरी पुलिस को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं।

 

इस पूरे मामले में रायपुर निवासी देवेंद्र किशोर गुप्ता को आरोपी बनाया गया है, जिस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस संबंध में भाजपा के जिला महामंत्री द्वारिका प्रसाद जायसवाल ने चिरमिरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर पुलिस ने इसे संज्ञेय अपराध न मानते हुए कोई कार्रवाई नहीं की।

इसके बाद जायसवाल ने न्यायालय की शरण ली और धारा 174/175(3) नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवाद दायर किया। अदालत ने प्रकरण का संज्ञान लेकर पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

 

प्रेस वार्ता के दौरान द्वारिका प्रसाद जायसवाल ने बताया कि आरोपी देवेंद्र गुप्ता ने जानबूझकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार आपत्तिजनक पोस्ट साझा कीं। उन्होंने कहा कि यह कार्य न केवल राजनीतिक रूप से प्रेरित है बल्कि विधि सम्मत रूप से BNS की धारा 356, 132 और 336(1) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

उन्होंने आगे कहा कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने और जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की पोस्ट जनता को भ्रमित करने और एक लोक सेवक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास है।

प्रेस वार्ता में नगर के मेयर राम नरेश राय, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर, भाजपा कार्यकारिणी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, महिला मंडल सदस्य और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह मामले में निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाए।

द्वारिका जायसवाल ने उम्मीद जताई कि न्यायालय आरोपी को कठोर दंड देकर एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी लोकसेवक या राजनीतिक नेता की छवि को नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस न करे।

फिलहाल, न्यायालय के आदेश के बाद अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिरमिरी पुलिस निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच कर पाती है या नहीं।