पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 13 मार्च 2026 की रात की है। प्रार्थी धीरेन्द्र कुमार साहू रात करीब 9 बजे ट्रांसपोर्ट नगर रावांभाठा स्थित देशी शराब दुकान पर शराब लेने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी होण्डा एक्टिवा क्रमांक सीजी 12 एन 4657 को दुकान के बाहर पार्किंग में खड़ा किया था। करीब 15 मिनट बाद जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनकी एक्टिवा वहां से गायब थी। आसपास काफी तलाश करने के बाद भी वाहन नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने खमतराई थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 167/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम और सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर जांच की गई।
पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति आते-जाते दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में चोरी की एक्टिवा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मुखबिर की मदद से संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कुंदन कुमार राय (25 वर्ष) पिता मदन राम, निवासी ग्राम पालमो, थाना हिरोडीह, जिला गिरिडीह (झारखंड) बताया।
पुलिस ने आरोपी से एक्टिवा के दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शराब दुकान की पार्किंग से उक्त होण्डा एक्टिवा चोरी करना स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से होण्डा एक्टिवा क्रमांक सीजी 12 एन 4657 (ग्रे रंग, मॉडल 2016) को बरामद कर जप्त कर लिया। वाहन का इंजन नंबर JF50E83029252 और चेसिस नंबर ME4/505BG8029215 की पुष्टि करते हुए उसे केस में शामिल किया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।