रायपुर में सड़क पर गणेश पंडाल लगाने पर निगम की समझाइश, जोन 6 अधिकारियों ने मांगी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी

रायपुर नगर निगम जोन 6 क्षेत्र के संतोषी नगर, नए और पुराने धमतरी रोड तथा टिकरापारा चौक के पास सड़क पर लगाए जा रहे गणेश पंडालों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा कर सड़क पर पंडाल नहीं लगाने और शासन के निर्धारित नियमों के तहत अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की समझाइश दी गई।

Sep 11, 2026 - 09:51
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रायपुर में सड़क पर गणेश पंडाल लगाने पर निगम की समझाइश, जोन 6 अधिकारियों ने मांगी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर पालिक निगम के जोन 6 क्षेत्र में गणेश उत्सव को लेकर सड़क पर लगाए जा रहे पंडालों के संबंध में नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संबंधित गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा की। संतोषी नगर मार्ग, नया एवं पुराना धमतरी रोड तथा टिकरापारा चौक के पास सड़क पर गणेश पंडाल लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद जोन 6 की टीम ने तत्काल स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने समितियों के पदाधिकारियों को सड़क पर पंडाल नहीं लगाने और निर्धारित नियमों का पालन करने की समझाइश दी।

यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन 6 जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में जोन 6 के अधिकारी और अभियंता मौके पर पहुंचे। इस दौरान कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, उप अभियंता सागर ठाकुर, अंकुर अग्रवाल सहित पुलिस कमिश्नरेट के जोन क्षेत्र से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अलग-अलग स्थानों पर लगाए जा रहे गणेश पंडालों की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित समितियों के पदाधिकारियों से सीधे बातचीत की।

नगर निगम अधिकारियों ने गणेश उत्सव समितियों को समझाया कि सार्वजनिक सड़क और आवागमन वाले स्थानों पर पंडाल लगाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही पैदल चलने वाले लोगों और आसपास के नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने समितियों से सड़क के उपयोग और पंडाल स्थापना को लेकर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने को कहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि धार्मिक आयोजन के दौरान उत्सव की व्यवस्था के साथ सार्वजनिक सुविधा और यातायात व्यवस्था का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

जोन 6 कमिश्नर हितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने संबंधित गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से पंडाल लगाने के लिए आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी मांगी। अधिकारियों ने कहा कि पंडाल स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन और संबंधित नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। समितियों को नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज और अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया।

नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर समितियों को यह भी बताया कि गणेश उत्सव जैसे आयोजनों में प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। अधिकारियों ने माननीय एनजीटी, राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही पंडाल लगाने की बात कही। इस दौरान समितियों के पदाधिकारियों से सहयोग करने और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन करते समय निर्धारित मानकों का ध्यान रखने की अपील की गई।

गणेश उत्सव को देखते हुए नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। सड़क पर पंडाल लगाने से यातायात बाधित न हो और नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित समितियों को पहले से नियमों की जानकारी दी जा रही है। जोन 6 क्षेत्र में की गई यह कार्रवाई इसी व्यवस्था का हिस्सा है। नगर निगम अधिकारियों ने समितियों से अपील की कि वे उत्सव की तैयारियां नियमों के अनुरूप करें, आवश्यक अनुमति प्राप्त करें और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर गणेश उत्सव का आयोजन करें।