रायपुर में सड़क पर गणेश पंडाल लगाने पर निगम की समझाइश, तेलीबांधा में अधिकारियों ने मांगी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी

रायपुर के तेलीबांधा ओवरब्रिज और जैतखंभ के पास सड़क पर लगाए जा रहे गणेश पंडालों का नगर निगम जोन 3 के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा कर सड़क पर पंडाल नहीं लगाने और शासन के नियमों के अनुसार अनुमति लेने की समझाइश दी गई।

Sep 11, 2026 - 09:54
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रायपुर में सड़क पर गणेश पंडाल लगाने पर निगम की समझाइश, तेलीबांधा में अधिकारियों ने मांगी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर पालिक निगम के जोन 3 क्षेत्र में सड़क पर लगाए जा रहे गणेश पंडालों को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संबंधित गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा की। तेलीबांधा ओवरब्रिज के पास और तेलीबांधा जैतखंभ के समीप सड़क पर गणेश पंडाल लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने तत्काल स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान समितियों के पदाधिकारियों को सड़क पर पंडाल नहीं लगाने और शासन-प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई।

यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन 3 जोन कमिश्नर प्रीति सिंह के नेतृत्व में निगम अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नरेश कुमार साहू, उप अभियंता अक्षय भारद्वाज सहित पुलिस कमिश्नरेट के जोन क्षेत्र से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने तेलीबांधा ओवरब्रिज और जैतखंभ के पास लगाए जा रहे गणेश पंडालों की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित गणेश उत्सव समितियों से आयोजन की अनुमति तथा आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली।

जोन 3 जोन कमिश्नर प्रीति सिंह ने गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें सड़क पर गणेश उत्सव पंडाल नहीं लगाने की समझाइश दी। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक सड़कों पर पंडाल लगाने से आवागमन और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे में गणेश उत्सव के आयोजन के लिए निर्धारित स्थान और प्रशासन द्वारा तय नियमों का पालन करना आवश्यक है। अधिकारियों ने समितियों से अपील की कि धार्मिक आयोजन की तैयारियों के दौरान नागरिकों की सुविधा और यातायात व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

नगर निगम अधिकारियों और पुलिस कमिश्नरेट के संबंधित अधिकारियों ने समितियों के पदाधिकारियों से सड़क पर पंडाल लगाने के संबंध में आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी भी मांगी। अधिकारियों ने कहा कि गणेश पंडाल लगाने से पहले माननीय एनजीटी, राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित समितियों को नियमानुसार आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया।

अधिकारियों ने मौके पर मौजूद गणेश उत्सव समितियों को स्पष्ट किया कि आयोजन के दौरान प्रशासनिक नियमों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। पंडाल की स्थापना ऐसी जगह पर की जाए, जहां आम नागरिकों की आवाजाही और यातायात प्रभावित न हो। साथ ही विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा से जुड़े निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाना आवश्यक है। निगम और पुलिस अधिकारियों ने समितियों से प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर उत्सव आयोजित करने की अपील की।

गणेश उत्सव को देखते हुए नगर निगम के विभिन्न जोनों में सड़क, सार्वजनिक स्थानों और यातायात प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में लगाए जा रहे पंडालों को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। जोन 3 क्षेत्र में तेलीबांधा के दोनों स्थानों पर की गई कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने संबंधित समितियों को नियमों की जानकारी देते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा। नगर निगम का उद्देश्य गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक आयोजन की व्यवस्था के साथ-साथ शहर की यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं को व्यवस्थित बनाए रखना है।