रायपुर सिटी कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता: 6 गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा, एक-एक लाख का अर्थदंड

रायपुर सिटी कोतवाली पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना के चलते एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

Jan 16, 2026 - 16:31
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रायपुर सिटी कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता: 6 गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा, एक-एक लाख का अर्थदंड

UNITED NEWS OF ASIA. हसिब अख्तर, रायपुर। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने उच्चकोटि की व्यावसायिकता और सशक्त विवेचना का परिचय देते हुए नारकोटिक एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की सुदृढ़ जांच और साक्ष्यों के आधार पर माननीय विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट ने 6 आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह दंडादेश दिनांक 16 जनवरी 2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट किरण थवाईत द्वारा पारित किया गया। न्यायालय ने प्रकरण के साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद आरोपियों को दोषसिद्ध पाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 07 दिसंबर 2024 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी चौक के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गणेश बागर्ती, विक्रम शाह एवं अनिल उर्फ अली झुल्फेकार को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से 02 किलोग्राम गांजा एवं 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि यह गांजा रवि साहू, संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर एवं प्रियवंत कुम्हार से प्राप्त किया गया था।

इस खुलासे के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 337/24, धारा 20(B)(ii)(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन एवं विधिसम्मत जांच पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को न्यायालय ने पूर्णत: विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों का अपराध सिद्ध पाया।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने गणेश बागर्ती, विक्रम शाह, अनिल उर्फ अली झुल्फेकार, रवि साहू, संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर एवं प्रियवंत कुम्हार—सभी को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 01-01 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

रायपुर पुलिस ने इस निर्णय को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध एक सख्त संदेश बताया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि समाज को नशामुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके।