पाण्डातराई में खेत विवाद ने लिया हिंसक रूप, अधियारा ने फरसे से किया जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार
जिला कबीरधाम के पाण्डातराई थाना क्षेत्र में खेत संबंधी विवाद को लेकर अधियारा द्वारा खेत मालिक पर धारदार फरसे से जानलेवा हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर जेल भेज दिया है।
UNITED NEWS OF ASIA. पाण्डातराई, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)। थाना पाण्डातराई क्षेत्र अंतर्गत खेत से जुड़े विवाद में एक अधियारा द्वारा खेत मालिक पर हत्या की नियत से प्राणघातक हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस गंभीर घटना में पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जब्त कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी निर्मल मिश्रा पिता स्वर्गीय भानू प्रकाश मिश्रा, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम बोईरकछरा, थाना पाण्डातराई ने 13 जनवरी 2026 को थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि उसी दिन दोपहर करीब 2.30 बजे वह अपने खेत में रखे पैरा को हटवा रहा था। इसी दौरान उसका पूर्व अधियारा उमेश नेताम वहां पहुंचा और पैरा हटाने की बात को लेकर गाली-गलौज करने लगा।
विवाद बढ़ने पर आरोपी उमेश नेताम ने अपने हाथ में रखे गन्ना काटने के धारदार फरसा से प्रार्थी की गर्दन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रार्थी द्वारा स्वयं को बचाने के प्रयास में फरसा उसके बाएं कान में लगा, जिससे कान कट गया। इसके अलावा बाएं हाथ की दो उंगलियों तथा हाथ में गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में प्रार्थी ने किसी तरह अपनी जान बचाई और घटना की सूचना पुलिस को दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पाण्डातराई में अपराध क्रमांक 08/2026 धारा 109(1), 296, 351(3) बी.एन.एस. तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए गए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अखिलेश कुमार कौशिक के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी उमेश नेताम को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त धारदार फरसा जप्त किया गया।
आरोपी को 14 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर उसे जेल दाखिल किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के गंभीर अपराधों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।