कवर्धा में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, आइस कैंडी, गुलाब जामुन और पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे

कबीरधाम जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न मिठाई दुकानों और पेय पदार्थ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 10 खाद्य नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे हैं। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई।

Mar 13, 2026 - 13:26
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कवर्धा में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, आइस कैंडी, गुलाब जामुन और पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे

UNITED NEWS OF ASIA, कवर्धा । आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और मानक अनुरूप खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कबीरधाम जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य नमूने संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2026 को रायपुर रोड, कवर्धा स्थित मधुरम स्वीट्स प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से गुलाब जामुन, पनीर और गोल्डन नमकीन (पैक्ड) के खाद्य नमूने निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच के लिए संग्रहित किए गए।

इसके बाद 11 मार्च 2026 को शाहिद पेप्सी एंड कोल्ड ड्रिंक्स प्रतिष्ठान से आइस कैंडी के चार नमूने लिए गए। इसी दिन ए.एन. मार्केटिंग से भी तीन खाद्य नमूने संग्रहित किए गए, जिनमें मैजिक रस मैंगो ऑरेंज, आइस कैंडी और लिक्विड मैंगो (घट्ट मैंगो इमल्शन फ्लेवर्ड) शामिल हैं।

सभी नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह संपूर्ण कार्रवाई अभिहित अधिकारी मुकेश साहू के निर्देशन में संपन्न हुई। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना चंद्राकर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी फणीभूषण जायसवाल भी उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय के दौरान निर्धारित मानकों और स्वच्छता नियमों का कड़ाई से पालन करें। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे केवल गुणवत्ता युक्त और मानक अनुरूप खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करें।

साथ ही यदि कहीं भी खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता की जानकारी मिले तो तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।