कृषि शिक्षक भर्ती की योग्यता को हाईकोर्ट में चुनौती, स्नातकोत्तर पात्रता की मांग; शासन से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत कृषि शिक्षक पदों की भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में एनसीटीई की 2014 की अधिसूचना का हवाला देते हुए 11वीं-12वीं कक्षा पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है। राज्य शासन ने भर्ती के लिए स्नातक स्तर की योग्यता निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर शासन से जवाब मांगा है।
UNITED NEWS OF ASIA. छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत होने वाली कृषि शिक्षक भर्ती की शैक्षणिक योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने राज्य शासन की ओर से निर्धारित पात्रता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की ओर से जारी नियमों के अनुरूप स्नातकोत्तर योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। याचिका में राज्य शासन द्वारा केवल स्नातक स्तर की पात्रता रखे जाने को नियमों के विपरीत बताया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है।