कबीरधाम पुलिस की मेहनत रंग लाई: 20 लाख की ठगी करने वाला आरोपी 3 साल की सजा और जुर्माने से दंडित

गन्ना किसानों और मजदूरों से लगभग 20 लाख रुपये की ठगी कर फरार हुए आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को कबीरधाम पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। जेएमएफसी न्यायालय पंडरिया ने आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला किसानों और मजदूरों से जुड़ी गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी का था।

Sep 23, 2025 - 16:13
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कबीरधाम पुलिस की मेहनत रंग लाई: 20 लाख की ठगी करने वाला आरोपी 3 साल की सजा और जुर्माने से दंडित

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। गन्ना किसानों और मजदूरों से करीब 20 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को आखिरकार कानून ने सजा सुना दी। जेएमएफसी न्यायालय पंडरिया ने आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला ऐसे शुरू हुआ

प्रार्थी रूपेश चंद्रवंशी ने मार्च 2024 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उनके ग्राम रूसे स्थित गुड़ फैक्ट्री को किराए पर लेकर एग्रीमेंट के अनुसार किसानों, मजदूरों और मैनेजर को लगभग 19,31,196 रुपये का भुगतान करना था। भुगतान न कर आरोपी फरार हो गया और मामला धारा 420, 406, 409, 120(B) भादवि में दर्ज किया गया।

महाराष्ट्र से हुई गिरफ्तारी

मामला गंभीर होने पर पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर टीम गठित की गई। लगातार तलाश के बाद उप निरीक्षक रघुवंश पाटिल की टीम ने आरोपी को महाराष्ट्र के तासगांव, सांमली से गिरफ्तार किया और थाना पाण्डातराई लाया गया।

पुलिस की मेहनत और कोर्ट का फैसला

पूरे मामले की विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया।

यह फैसला किसानों और मजदूरों को न्याय दिलाने के साथ ही यह संदेश देता है कि ठगी और आर्थिक अपराध करने वाले कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते।