यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (आईपीएस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा एसडीओपी कवर्धा आशीष शुक्ला के निर्देशन में की गई। निरीक्षक योगेश कश्यप के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह पूरी कार्रवाई अंजाम दी।
पहले मामले में दिनांक 25 मार्च 2026 को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने ग्राम बेंदरची (आबादी पारा) में दबिश दी। यहां आरोपी मनोज पटेल (उम्र 32 वर्ष) के कब्जे से 8 लीटर देशी महुआ शराब और लगभग 40 लीटर महुआ लाहन बरामद किया गया। आरोपी के पास शराब रखने और निर्माण करने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसके चलते उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 3200 रुपये आंकी गई है।
वहीं, दूसरे मामले में पुलिस ने उसी दिन ग्राम बेंदरची (भाठापारा) में स्कूल के पास दबिश देकर आरोपी कैलाश श्रीवास (उम्र 25 वर्ष) को अवैध रूप से शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उसके कब्जे से 17 पौवा देशी प्लेन मदिरा (प्रत्येक 180 एमएल) कुल 3.060 बल्क लीटर और बिक्री की 240 रुपये नकद राशि जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(ख) के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों आरोपी अवैध रूप से शराब का संग्रहण और विक्रय कर रहे थे, जिससे क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था। कबीरधाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया है।
पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक रजनीकांत दीवान, परिविक्षाधीन आबकारी उप निरीक्षक रिखीराम, नवराति कुजूर, आरक्षक धर्मेन्द्र मेरावी, आरक्षक संतोष बांधेकर, सीएएफ बल और चालक भुषण साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
कबीरधाम पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।