चार विपत्तिग्रस्त परिवारों को 16 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर

कबीरधाम जिले में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार विपत्तिग्रस्त परिवारों के लिए कुल 16 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। नाला में डूबने, आग में जलने और सर्पदंश जैसी घटनाओं में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

Jul 4, 2026 - 12:41
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चार विपत्तिग्रस्त परिवारों को 16 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम l कबीरधाम जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं से प्रभावित चार परिवारों को राहत प्रदान करते हुए प्रशासन ने कुल 16 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्रत्येक विपत्तिग्रस्त परिवार को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। इस निर्णय का उद्देश्य आकस्मिक घटनाओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के अलग-अलग गांवों में हुई चार अलग-अलग घटनाओं में मृतकों के परिजनों को यह सहायता प्रदान की जाएगी। ग्राम किशुनगढ़ निवासी रमेश कुमार मोहल की नाला में डूबने से मृत्यु होने के बाद उनके भाई लवसिंह को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार ग्राम जामुनपानी निवासी गंगाराम की आग में जलने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी प्रेमबती को चार लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। प्रशासन का कहना है कि इस सहायता का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में परिवार को तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है।

ग्राम चोरभट्ठी निवासी ईमलाबाई की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति झंगलू गोंड को भी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। वहीं ग्राम छिरपानी निवासी पिंटू की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता परमेश्वर साहू को भी चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करना और आर्थिक कठिनाइयों को कम करना है।

प्रशासन ने बताया कि स्वीकृत सहायता राशि नियमानुसार संबंधित हितग्राहियों के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर राहत मिल सके।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी बरसात के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। नदी-नालों के तेज बहाव से दूरी बनाए रखने, सर्पदंश से बचाव के उपाय अपनाने तथा आग जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक सतर्कता रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि आपदा की स्थिति में शासन प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है और पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार राहत सहायता उपलब्ध कराई जाती रहेगी।