सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने की शिकायत

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने रायपुर नगर निगम जोन-08 के खिलाफ आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(b) के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की, पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

Oct 11, 2025 - 11:30
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सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने की शिकायत

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव प्रदुमन शर्मा ने नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक-08 के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b) के उल्लंघन के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत में कहा गया है कि जोन कार्यालय परिसर में जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer) की पहचान, पदनाम, कार्यालय स्थान एवं संपर्क विवरण जैसी आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की गई है। यह अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो प्रत्येक सरकारी विभाग को अपनी संगठनात्मक संरचना, कार्य, अधिकार एवं जन सूचना अधिकारियों के विवरण स्वप्रेरणा (Suo Motu Disclosure) के रूप में प्रकाशित करने का निर्देश देता है।

श्री शर्मा ने अपने पत्र में मांग की है कि जोन-08 कार्यालय में उक्त प्रावधानों का तत्काल अनुपालन किया जाए और जन सूचना अधिकारी से संबंधित सभी सूचनाएँ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएं। साथ ही की गई कार्रवाई की प्रमाणित रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

आयोग ने कहा कि सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की आत्मा है। नागरिकों के सूचना के अधिकार का सम्मान प्रत्येक सार्वजनिक संस्था की जिम्मेदारी है, इसलिए इस तरह की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।