चिल्फी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध परिवहन करते 18 मवेशियों के साथ आईसर वाहन जब्त
कबीरधाम जिले के थाना चिल्फी में पुलिस ने मवेशियों के अवैध एवं क्रूरतापूर्वक परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आबकारी चेक पोस्ट के पास आईसर वाहन क्रमांक UP-81-FT-2375 को रोककर जांच की गई, जिसमें 18 नग मवेशी (भैंसा एवं भैंसी) निर्दयतापूर्वक भरे पाए गए। मामले में उत्तर प्रदेश निवासी तीन आरोपियों को नामजद कर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने वाहन और मवेशियों को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम जिले में पशु तस्करी और मवेशियों के अवैध व क्रूरतापूर्वक परिवहन के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। थाना चिल्फी क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अवैध रूप से ले जाए जा रहे 18 नग मवेशियों को मुक्त कराया और तस्करी में प्रयुक्त आईसर वाहन को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार व अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित अभियान के अंतर्गत की गई।
स्थानीय नागरिकों की तत्परता से पकड़ी गई गाड़ी
घटना 19 अगस्त 2026 की है। ग्राम चिल्फी निवासी सुरेन्द्र कुमार उर्फ चंदन झारिया अपने साथी राजकुमार भाषन और दुर्गेश झारिया के साथ जा रहे थे। रेंगाखार तिराहा के पास उन्होंने एक आईसर वाहन (क्रमांक UP-81-FT-2375) को संदिग्ध अवस्था में मवेशियों से भरा देखा। संदेह होने पर तीनों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन का पीछा किया और चिल्फी नेशनल हाईवे स्थित आबकारी चेक पोस्ट के पास उसे रुकवा लिया।
अत्यंत क्रूरता से ठूंसकर भरे गए थे मवेशी
वाहन को रोककर जब उसकी जांच की गई, तो उसमें 18 नग भैंसा और भैंसी अत्यंत निर्दयतापूर्वक ठूंस-ठूंसकर भरे पाए गए। मवेशियों के लिए न तो पर्याप्त हवा की व्यवस्था थी और न ही उन्हें चारा, भूसा या पानी उपलब्ध कराया गया था। बिना किसी कानूनी अनुमति और न्यूनतम सुविधाओं के मवेशियों का परिवहन किया जा रहा था।
उत्तर प्रदेश के तीन आरोपी गिरफ्तार
वाहन में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनकी पहचान इस प्रकार हुई:
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वीरेन्द्र बघेल: निवासी थाना हाथरस, जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश)
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इसरार कुरैशी: निवासी थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)
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राजेश कुमार: निवासी थाना विजयगढ़, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन के आधार पर थाना चिल्फी में आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस ने आईसर वाहन और सभी 18 मवेशियों को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कबीरधाम पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पशु क्रूरता और अवैध तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक बीरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक बीरबल साहू एवं पूरी थाना टीम की सराहनीय भूमिका रही।