अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, पान सीड्स प्रा. लि. का बीज विक्रय लाइसेंस निरस्त

धमतरी जिले में निरीक्षण के दौरान बीज प्रसंस्करण, भंडारण और विक्रय में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कृषि विभाग ने मेसर्स पान सीड्स प्रा. लि. का राज्य स्तरीय बीज विक्रय अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। विभाग ने कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Jul 30, 2026 - 13:25
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अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, पान सीड्स प्रा. लि. का बीज विक्रय लाइसेंस निरस्त

UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l धमतरी जिले में किसानों के हितों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स पान सीड्स प्रा. लि. का राज्य स्तरीय बीज विक्रय अनुज्ञा (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई।

जानकारी के अनुसार, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने 4 जुलाई 2026 को विकासखंड कुरूद के ग्राम बंजारी स्थित कंपनी के परिसर का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बीज प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और विक्रय से संबंधित गतिविधियों की विस्तार से जांच की गई। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू की।

निरीक्षण दल को कंपनी के गोदाम और कोल्ड स्टोरेज में धान की ऐसी किस्मों के बीज बड़ी मात्रा में भंडारित मिले, जो कंपनी को जारी बीज विक्रय अनुज्ञा में शामिल नहीं थे। इसके अलावा ऐसी किस्मों की पैकेजिंग सामग्री भी पाई गई, जिनके लिए कंपनी के पास वैध अनुज्ञा उपलब्ध नहीं थी।

जांच के दौरान उपलब्ध अभिलेखों और इन्वॉइस की समीक्षा में यह भी सामने आया कि कंपनी ने लाइसेंस में शामिल नहीं की गई धान की कई किस्मों का विक्रय किया था। इसके बाद बीज निरीक्षक ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित बीज स्कंध एवं पैकेजिंग सामग्री के विक्रय, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख जांच के लिए जब्त किए गए थे।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत जवाब और उपलब्ध अभिलेखों के विस्तृत परीक्षण के बाद संचालनालय कृषि ने पाया कि कंपनी ने बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। विभाग के अनुसार, बीजों के भंडारण, पैकेजिंग और विक्रय के लिए आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त करने की अनिवार्यता की जानकारी होने के बावजूद कंपनी ने नियमों के विपरीत कार्य किया।

इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए संचालनालय कृषि ने बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खंड 15 (ब) के तहत मेसर्स पान सीड्स प्रा. लि. का राज्य स्तरीय बीज विक्रय अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी किया।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को केवल प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में निरीक्षण और निगरानी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग ने कहा कि बीज गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।