भाठागांव विनायक मार्ग में फ्रंट एमओएस पर बनी 3 दुकानों पर नगर निगम की कार्रवाई, थ्रीडी मशीन से तोड़ा निर्माण

रायपुर के भाठागांव विनायक सिटी मार्ग पर आवास सहित दुकान निर्माण और फ्रंट एमओएस के हिस्से में बनाई गई तीन दुकानों के खिलाफ नगर निगम जोन 5 ने कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने थ्रीडी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को तोड़ा। कार्रवाई में हुए समस्त व्यय की राशि संबंधित निर्माणकर्ता से वसूलने के लिए डिमांड पत्र जारी किया गया।

Aug 14, 2026 - 12:51
 0  2
भाठागांव विनायक मार्ग में फ्रंट एमओएस पर बनी 3 दुकानों पर नगर निगम की कार्रवाई, थ्रीडी मशीन से तोड़ा निर्माण

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह,रायपुर l नगर निगम रायपुर द्वारा शहर में भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने भाठागांव विनायक सिटी मार्ग में नियमों के विपरीत किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। यहां आवास के साथ दुकान का निर्माण किए जाने तथा फ्रंट एमओएस के हिस्से में तीन दुकानों का निर्माण पाए जाने पर नगर निगम की टीम ने थ्रीडी मशीन की सहायता से उक्त निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की।

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम जोन 5 के जोन कमिश्नर खीरसागर नायक, कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश्वर रामटेके एवं उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित नगर निगम के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

नगर निगम जोन 5 नगर निवेश विभाग की टीम ने भाठागांव विनायक सिटी मार्ग स्थित स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवास के साथ दुकान का निर्माण किए जाने तथा फ्रंट एमओएस के निर्धारित हिस्से में तीन दुकानों का निर्माण किए जाने की स्थिति सामने आई। नगर निगम द्वारा निर्माण संबंधी नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थल पर थ्रीडी मशीन पहुंचाई गई और अभियान चलाकर नियमों के विपरीत निर्मित दुकानों को तोड़ दिया गया।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, भवन निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना आवश्यक है। सार्वजनिक उपयोग एवं भवन निर्माण से संबंधित निर्धारित प्रावधानों के विपरीत निर्माण किए जाने की स्थिति में नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसी के तहत भाठागांव क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान फ्रंट एमओएस के भाग में निर्मित तीन दुकानों को थ्रीडी मशीन की सहायता से हटाया गया। नगर निगम की टीम ने स्थल पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद संबंधित निर्माणकर्ता को कार्रवाई में हुए खर्च की जानकारी दी।

नगर निगम जोन 5 के नगर निवेश विभाग द्वारा कार्रवाई में हुए समस्त व्यय की राशि संबंधित निर्माणकर्ता से वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जोन 5 जोन कमिश्नर के निर्देश पर संबंधित निर्माणकर्ता को डिमांड पत्र प्रेषित किया गया है। डिमांड पत्र के माध्यम से कार्रवाई में हुए खर्च की राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

नगर निगम की इस कार्रवाई से यह संदेश भी दिया गया है कि शहर में भवन निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। स्वीकृत मानचित्र और निर्माण संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की निगरानी भी की जा रही है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण से पहले संबंधित स्वीकृति एवं निर्धारित प्रावधानों की जानकारी लेना आवश्यक है। निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत अनुमति के विपरीत अतिरिक्त निर्माण किए जाने या निर्धारित खुले स्थान में निर्माण करने पर नगर निगम कार्रवाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में निर्माण हटाने के साथ कार्रवाई में आने वाला खर्च भी संबंधित निर्माणकर्ता से वसूल किया जा सकता है।

भाठागांव विनायक सिटी मार्ग में की गई कार्रवाई इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। नगर निगम की टीम ने मौके पर नियमों के विपरीत निर्मित तीन दुकानों को हटाया और कार्रवाई के बाद संबंधित निर्माणकर्ता को व्यय राशि के भुगतान के लिए डिमांड पत्र जारी किया।

नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में व्यवस्थित विकास, यातायात सुविधा और भवन निर्माण नियमों के पालन को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माणकर्ताओं को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही निर्माण कार्य करना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार की कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न न हो।