विजयपुर सीट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बरकरार रखी, वोटिंग और वेतन पर रोक
मध्यप्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखा है। हालांकि, कोर्ट ने अंतिम निर्णय तक उनके मतदान अधिकार और वेतन-भत्तों पर रोक लगा दी है।
UNITED NEWS OF ASIA.नितेश उपाध्याय | मध्यप्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मुकेश मल्होत्रा की ओर से पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मल्होत्रा को राहत दी, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लागू कर दीं।
दो शर्तों के साथ मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक मुकेश मल्होत्रा विधायक बने रहेंगे, लेकिन उन पर निम्न प्रतिबंध लागू रहेंगे—
-
वोटिंग पर रोक: मुकेश मल्होत्रा विधानसभा की कार्यवाही में मतदान नहीं कर सकेंगे।
-
वेतन-भत्ते बंद: अंतिम फैसले तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे।
राजनीतिक असर
इस फैसले से विजयपुर सीट पर जारी राजनीतिक और कानूनी संघर्ष को फिलहाल नया मोड़ मिल गया है। कोर्ट के अंतिम निर्णय पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जो इस सीट के भविष्य को तय करेगा।