कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक ही रात में 40 आबकारी प्रकरण दर्ज

कबीरधाम पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए एक ही रात में 40 आबकारी प्रकरण दर्ज किए। सिटी कोतवाली क्षेत्र में 30, पिपरिया में 6, कुण्डा में 3 और रेंगाखार में 1 प्रकरण दर्ज किया गया।

Sep 19, 2026 - 13:03
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कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक ही रात में 40 आबकारी प्रकरण दर्ज

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l कबीरधाम जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने और अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार 18 सितंबर 2026 को जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत कुल 40 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें सिटी कोतवाली क्षेत्र में सबसे अधिक 30 प्रकरण, पिपरिया में 6, कुण्डा में 3 और रेंगाखार थाना क्षेत्र में 1 प्रकरण शामिल है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी और इससे जुड़ी गतिविधियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

सिटी कोतवाली पुलिस ने थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार यहां आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) और 36(सी) के तहत कुल 30 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले भी शामिल हैं। एक प्रकरण सरोधा डेम के पास दर्ज किया गया, जहां कमलेश साहू के खिलाफ धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा रायपुर रोड, नया बस स्टैंड, छिरहा रोड, राजनांदगांव रोड, समनापुर क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट नगर सहित अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई।

रेंगाखार थाना पुलिस ने संगम चौक में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर एक व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस के अनुसार मामले में चिंताराम यादव के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में जप्ती निरंक रही।

पिपरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुल 6 आबकारी प्रकरण दर्ज किए। इनमें सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने के दो मामले शामिल हैं, जबकि चार प्रकरण ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए, जिन पर अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई बिरकोना रोड गेट के पास, नहर पारा पानी टंकी के पास, ग्राम लोचन में दुकान के सामने, ग्राम देवरी पुलिया के पास और कॉलेज रोड नहर पार सहित विभिन्न स्थानों पर की गई।

इसी तरह कुण्डा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ तीन प्रकरण दर्ज किए। पुलिस के मुताबिक कुण्डा-फास्टरपुर मार्ग पर तालाब के पास, सब्जी मार्केट कुण्डा और बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय में कार्रवाई की गई। इन मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।

कबीरधाम पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने और अन्य अवैधानिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में कानून के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।