खुद को बजरंग दल और पुलिसकर्मी बताकर लूट-अपहरण करने वाले 2 फरार आरोपी गिरफ्तार
धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में खुद को बजरंग दल और पुलिसकर्मी बताकर लूट एवं अपहरण करने के मामले में पुलिस ने दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने मार्च 2026 में एक व्यक्ति से 43,800 रुपये की लूट की थी। मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कार, मोबाइल फोन व नकदी समेत करीब 7.58 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l जिले में मगरलोड पुलिस ने लूट और अपहरण के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार थे और उनकी लगातार तलाश की जा रही थी। इस मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब प्रकरण में शामिल बताए गए सभी पांच आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक घटना 3 मार्च 2026 की है। प्रार्थी देवेन्द्र कुमार मारकण्डे, निवासी छाती थाना कुरुद, अपने साथियों फगेश्वर कुमार, लक्ष्मण यादव, लीलेश कुमार और दुर्गेश कुमार के साथ पिकअप वाहन से बछड़ों को लेकर मुड़केरा जा रहे थे। इसी दौरान आलेखुंटा-सिंगपुर मार्ग पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर खुद को बजरंग दल का सदस्य और पुलिसकर्मी बताया तथा प्रार्थी और उसके साथियों को डराने-धमकाने के साथ मारपीट की।
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने प्रार्थी को अपने साथ ले जाकर दुगली की ओर जाने वाले रास्ते पर उससे नगद 13,800 रुपये लिए। इसके अलावा PhonePe के माध्यम से 30,000 रुपये भी जबरन ट्रांसफर करवाए गए। इस तरह कुल 43,800 रुपये की लूट किए जाने का आरोप है। घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 40/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना के दौरान मगरलोड पुलिस ने 6 मार्च 2026 को मामले में शामिल बताए गए तीन आरोपियों ओमकार कुर्रे, चांद कुर्रे और राहुल कुर्रे को गिरफ्तार किया था। तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। पुलिस के अनुसार पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई मारुति स्विफ्ट कार, दो मोबाइल फोन और लूटी गई रकम में से 1,000 रुपये नकद बरामद किए गए थे। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 7.58 लाख रुपये बताई गई है।
घटना के बाद सह-आरोपी विकास आडिल और साहिल अली फरार चल रहे थे। पुलिस द्वारा दोनों की तलाश लगातार की जा रही थी। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 193(9) BNSS के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद भी पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी रही।
इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मगरलोड पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में जानकारी जुटाई। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर लूट की रकम में हिस्से के रूप में मिली बची हुई नकद राशि बरामद कर जब्त किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास आडिल, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा और साहिल अली, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद अपराध क्रमांक 40/2026 में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुद के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। धमतरी पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और अपराधों पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।