श्रीराम फाइनेंस के बकाया ऋण मामले में प्रधान जिला न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से लिए गए ऋण की राशि का भुगतान नहीं करने पर माननीय प्रधान जिला न्यायालय के आदेश से भालूमाड़ा निवासी ग्राहक मुंतजीर खान की चल संपत्ति की कुर्की की गई। न्यायालय के आदेश के परिपालन में पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई 29 जनवरी 2026 को संपन्न कराई गई।

Jan 30, 2026 - 12:25
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श्रीराम फाइनेंस के बकाया ऋण मामले में प्रधान जिला न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क

UNITED NEWS OF ASIA.श्याम तिवारी, भालूमाड़ा/अनूपपुर। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से लिए गए ऋण की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर माननीय प्रधान जिला न्यायालय के आदेश पर ग्राहक की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई 29 जनवरी 2026, गुरुवार को न्यायालय के आदेश के परिपालन में पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न कराई गई।

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता नीरज नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहक मुंतजीर खान, निवासी भालूमाड़ा, थाना भालूमाड़ा द्वारा दिनांक 05 दिसंबर 2011 को वाहन क्रमांक CG12C2956 के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की अनूपपुर शाखा से ऋण प्राप्त किया गया था। ऋण लेने के बाद केवल एक किश्त का भुगतान किया गया, जबकि इसके पश्चात ग्राहक द्वारा नियमित रूप से किश्तों का भुगतान बंद कर दिया गया।

कंपनी द्वारा कई बार भुगतान के लिए संपर्क किए जाने के बावजूद राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के शाखा प्रबंधक रघुवंश मिश्रा एवं कलेक्शन मैनेजर प्रतीक मिश्रा द्वारा कंपनी के अधिवक्ता नीरज नायक के माध्यम से सोल मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष वसूली प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त मध्यस्थता न्यायालय द्वारा ग्राहक मुंतजीर खान को कंपनी को कुल 17 लाख 55 हजार 675 रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया।

मध्यस्थता न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ग्राहक द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके पश्चात कंपनी द्वारा अधिवक्ता नीरज नायक के माध्यम से माननीय प्रधान जिला न्यायालय के समक्ष निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा ग्राहक को कई बार उपस्थित होकर भुगतान करने का अवसर दिया गया, किंतु आज दिनांक तक डिक्रीधारक श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को कोई राशि अदा नहीं की गई।

लगातार आदेशों की अवहेलना को देखते हुए माननीय प्रधान जिला न्यायालय द्वारा ग्राहक मुंतजीर खान के घर एवं चल संपत्ति की कुर्की का आदेश पारित किया गया। आदेश के परिपालन में 4+1 पुलिस बल की उपस्थिति में मुंतजीर खान के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई।

कुर्की के दौरान सोफा सेट, दो दीवान, दो पलंग, पंखा, मिक्सर, फ्रिज, बर्तन सहित किचन का पूरा सामान एवं अन्य घरेलू उपयोग की चल संपत्तियों को जब्त किया गया।

इस संपूर्ण कार्रवाई में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड अनूपपुर शाखा के प्रबंधन रघुवंश मिश्रा, कलेक्शन मैनेजर प्रतीक मिश्रा एवं कंपनी के अधिवक्ता नीरज नायक का विशेष योगदान रहा। वहीं इस कार्यवाही पर कंपनी के स्टेट लीगल हेड प्रसन्न पटेल, रीजनल बिजनेस हेड अतुल सिंह, रीजनल लीगल हेड गौरव श्रीवास्तव तथा रीजनल कलेक्शन हेड अमित सिंह द्वारा संतोष व्यक्त किया गया है।