रायपुर में तेज आवाज में DJ बजाना पड़ा भारी, टिकरापारा पुलिस ने साउंड सिस्टम किया जब्त

रायपुर के बोरियाखुर्द स्थित श्रद्धा विहार में बिना अनुमति तेज आवाज में DJ और साउंड सर्विस बजाने के मामले में टिकरापारा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार दीपक सोनकर निर्धारित ध्वनि मानक से अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाते मिले। उनके खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत इस्तगासा दर्ज किया गया और मौके से एक साउंड सर्विस सिस्टम जब्त किया गया।

Sep 14, 2026 - 18:11
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रायपुर में तेज आवाज में DJ बजाना पड़ा भारी, टिकरापारा पुलिस ने साउंड सिस्टम किया जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर l ध्वनि प्रदूषण और तेज आवाज में DJ बजाने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना टिकरापारा पुलिस ने बोरियाखुर्द के श्रद्धा विहार क्षेत्र में बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड सर्विस और DJ बजाने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार निर्धारित ध्वनि मानक से अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाए जाने की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की।

पुलिस के मुताबिक, 14 सितंबर 2026 को थाना टिकरापारा पुलिस को सूचना मिली थी कि श्रद्धा विहार, बोरियाखुर्द में बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड सर्विस या DJ बजाया जा रहा है। तेज आवाज के कारण आसपास रहने वाले लोगों और आम जनता को परेशानी होने की सूचना पुलिस को दी गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

मौके पर पुलिस ने दीपक सोनकर को निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक आवाज में साउंड सर्विस बजाते हुए पाया। पुलिस के अनुसार इस दौरान शासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही साउंड सिस्टम के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने एक नग साउंड सर्विस सिस्टम को जब्त कर लिया।

कार्रवाई के तहत दीपक सोनकर, पिता रोहित सोनकर, उम्र 25 वर्ष, निवासी घुंघवा जमराव, थाना अमलेश्वर, जिला दुर्ग के विरुद्ध थाना टिकरापारा में इस्तगासा क्रमांक 04/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की है। मामले में जब्त किए गए साउंड सिस्टम को पुलिस ने कार्रवाई का हिस्सा बनाया है।

पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर निर्धारित नियमों और ध्वनि सीमा का पालन करना आवश्यक है। विशेष रूप से रात के समय तेज आवाज में DJ या लाउडस्पीकर बजाने से लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

रायपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि DJ, साउंड सिस्टम और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही करें। पुलिस के अनुसार रात 10 बजे के बाद DJ और लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित है। निर्धारित समय और ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

थाना टिकरापारा पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना और आम लोगों को तेज आवाज से होने वाली परेशानी से राहत दिलाना है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करते समय अनुमति तथा निर्धारित मानकों का ध्यान रखने की अपील की है।