रायपुर नगर निगम का बकाया राजस्व वसूली अभियान तेज, संपत्तिकर भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट का लाभ

रायपुर नगर निगम द्वारा बकाया राजस्व की वसूली के लिए सभी 10 जोनों में अभियान लगातार जारी है। बकायादारों पर सीलबंदी, नल कनेक्शन विच्छेद और पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई की जा रही है। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 का पूरा संपत्तिकर 30 सितंबर 2026 तक जमा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

Sep 3, 2026 - 12:43
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रायपुर नगर निगम का बकाया राजस्व वसूली अभियान तेज, संपत्तिकर भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट का लाभ

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा बकाया राजस्व की वसूली के लिए सभी 10 जोनों में अभियान लगातार तेज गति से चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के आदेशानुसार तथा अपर आयुक्त राजस्व लोकेश्वर साहू और उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजली शर्मा के निर्देश पर जोन स्तर पर राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बकायादारों से राशि वसूलने के लिए नियमित कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान के तहत लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने वाले संस्थानों और परिसरों पर नियमानुसार सीलबंदी की जा रही है। इसके साथ ही पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से यूजर चार्ज में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है और बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले परिसरों के नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्रवाई भी जारी है।

जोन 8 राजस्व विभाग ने जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के निर्देश और जोन सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के मार्गदर्शन में माघव राव सप्रे वार्ड क्रमांक 69, रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्रमांक 20 और संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 में कार्रवाई की। वार्ड 69 में नरेश गुप्ता बसंत लाल पर 54,114 रुपये की बकाया राशि के चलते सीलबंदी की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन संबंधित पक्ष ने तत्काल चेक के माध्यम से पूरी राशि जमा कर दी। इसके बाद उन्हें वॉल पेंटिंग और होर्डिंग के संबंध में नोटिस दिया गया। इसी वार्ड में कई परिसरों का पुनर्मूल्यांकन कर नोटिस जारी किए गए। चंद्रशेखर वर्मा जीवन लाल वर्मा पर बकाया भुगतान नहीं करने के कारण सीलबंदी की कार्रवाई के दौरान 2,95,215 रुपये की पूरी राशि तत्काल चेक से जमा कर दी गई। वहीं कृष्णकांत तिवारी रामावतार तिवारी द्वारा 72,261 रुपये का बकाया जमा नहीं करने पर परिसर में ताला लगाकर सीलबंदी की गई।

जोन 8 के वार्ड 20 में शुभम के मार्ट और किशोर कुमार मजिठिया डी ठक्कर एचयूएफ के पुनर्मूल्यांकन के बाद नियमानुसार यूजर चार्ज में 2,04,000 रुपये की वृद्धि की गई। इसी तरह वार्ड 70 में शुभम के मार्ट और अरिहंत उद्योग से संबंधित परिसर का पुनर्मूल्यांकन कर यूजर चार्ज में 4,03,872 रुपये की वृद्धि की कार्रवाई की गई। सुमीत टिलवानी को महादेवघाट मार्ग स्थित परिसर के लिए नियमानुसार नया टैक्स निर्धारित करने संबंधी नोटिस भी जारी किया गया।

जोन 2 में मौदहापारा क्षेत्र में 95,970 रुपये के बकायेदार एसके प्लाजा के खिलाफ भुगतान नहीं किए जाने पर सीलबंदी की कार्रवाई की गई। इसी दौरान एक अन्य बकायेदार ने 50,349 रुपये का आंशिक भुगतान तत्काल किया। जोन 1 में वार्ड क्रमांक 5 में अंतिम नोटिस के बाद भी 8,35,332 रुपये का बकाया जमा नहीं करने पर संबंधित परिसर का नल कनेक्शन विच्छेद किया गया। वहीं जोन 5 क्षेत्र में 1,58,915 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर एक अन्य परिसर का नल कनेक्शन काटा गया। नगर निगम की टीमों द्वारा विभिन्न वार्डों में पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई भी जारी है, जिसके तहत पात्र संस्थानों पर नियमानुसार यूजर चार्ज में संशोधन किया जा रहा है।

नगर निगम राजस्व विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वित्त वर्ष 2026-27 का अपना संपूर्ण संपत्तिकर 30 सितंबर 2026 तक जमा करें और नियमानुसार संपत्तिकर राशि पर मिलने वाली 5 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकाया राजस्व वसूली का अभियान लगातार जारी रहेगा और निर्धारित नियमों के तहत भुगतान नहीं करने वाले परिसरों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।