रायपुर में तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, दो संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई
रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तेज आवाज और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने दो डीजे संचालकों पर कार्रवाई की। जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान डीजे वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की है।
UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर l त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर कमिश्नरेट के मध्य क्षेत्र में 13 सितंबर 2026 को तेज आवाज में डीजे बजाने और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के मामले में दो डीजे संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान डीजे वाहन जब्त किए हैं। दोनों मामलों में कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र रायपुर तारकेश्वर पटेल ने क्षेत्र के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को डीजे एवं धुमाल संचालन को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि डीजे और धुमाल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा ध्वनि संबंधी नियमों की जानकारी दी जाए। साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।