रायपुर में तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, दो संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई

रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तेज आवाज और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने दो डीजे संचालकों पर कार्रवाई की। जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान डीजे वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की है।

Sep 14, 2026 - 16:14
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रायपुर में तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, दो संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर l त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर कमिश्नरेट के मध्य क्षेत्र में 13 सितंबर 2026 को तेज आवाज में डीजे बजाने और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के मामले में दो डीजे संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान डीजे वाहन जब्त किए हैं। दोनों मामलों में कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र रायपुर तारकेश्वर पटेल ने क्षेत्र के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को डीजे एवं धुमाल संचालन को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि डीजे और धुमाल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा ध्वनि संबंधी नियमों की जानकारी दी जाए। साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में 13 सितंबर को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला सिविल लाइन के पास पुलिस ने डीजे संचालन की जांच की। इस दौरान राजेंद्र साहू और रूपेश पासी को निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए डीजे संचालित करते पाए जाने पर कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों संचालकों द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था और डीजे संचालन के संबंध में जारी निर्देशों एवं निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था।

पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, उनमें राजेंद्र साहू, पिता कृष्ण कुमार साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी रामनगर, चरोदा भिलाई, जिला दुर्ग और रूपेश पासी, पिता मुन्नालाल पासी, उम्र 33 वर्ष, निवासी आदिवासी हॉस्टल के सामने, पेंशनबाड़ा, थाना कोतवाली रायपुर शामिल हैं। दोनों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने डीजे वाहन भी जब्त किए हैं।

रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान आयोजकों तथा डीजे संचालकों को निर्धारित अनुमति, समय-सीमा और ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। पुलिस के मुताबिक जुलूस या कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हुज्जतबाजी या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मध्य जोन पुलिस कमिश्नरेट ने आयोजकों और डीजे संचालकों से अपील की है कि वे कार्यक्रम आयोजित करने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें और निर्धारित नियमों के अनुसार ही ध्वनि उपकरणों का संचालन करें। पुलिस ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।