गणेश चतुर्थी पर चिकन बेचते मिला फूड सेंटर, नगर निगम ने लगाया 2 हजार रुपए का जुर्माना

रायपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मांस-मटन बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद गेलेक्सी फूड सेंटर में चिकन बेचने का मामला सामने आया। नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए संचालक पर 2 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया और दुकान को तत्काल बंद करा दिया।

Sep 14, 2026 - 16:08
 0  2
गणेश चतुर्थी पर चिकन बेचते मिला फूड सेंटर, नगर निगम ने लगाया 2 हजार रुपए का जुर्माना

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर नगर निगम क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद चिकन बेचने का मामला सामने आया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित फूड सेंटर के संचालक पर 2 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया और दुकान को तत्काल बंद करा दिया। निगम की टीम ने संचालक को भविष्य में प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी भी दी।

जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत श्रीगणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। पर्व के दौरान आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीमों को क्षेत्र में निगरानी और जांच की जिम्मेदारी दी गई थी।

इसी दौरान नगर निगम जोन-9 क्षेत्र के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक-7 में प्रतिबंध के बावजूद चिकन की बिक्री किए जाने की जानकारी सामने आई। यह मामला विज्ञान केंद्र सड्डू के पीछे दलदलसिवनी-मोवा मार्ग पर स्थित गेलेक्सी फूड सेंटर से जुड़ा है। सूचना मिलने के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और दुकान का निरीक्षण किया।

जोन-9 कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा ने कार्रवाई की। इस दौरान स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे। जांच के दौरान फूड सेंटर में चिकन की बिक्री किए जाने की पुष्टि होने पर दुकान संचालक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने नियमों के उल्लंघन के मामले में संचालक से 2,000 रुपए का ई-जुर्माना वसूला।

कार्रवाई के दौरान नगर निगम अधिकारियों ने संचालक को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि प्रतिबंधित दिवस पर मांस-मटन की बिक्री करना आदेश का उल्लंघन है। भविष्य में इस तरह की गतिविधि दोबारा पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। निगम की टीम ने मौके पर ही फूड सेंटर को बंद करा दिया, ताकि प्रतिबंध लागू रहने के दौरान चिकन की बिक्री आगे जारी न रह सके।

नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य गणेश चतुर्थी के अवसर पर शासन और स्थानीय निकाय की ओर से जारी प्रतिबंध आदेश का पालन सुनिश्चित कराना है। पर्व और विशेष अवसरों पर नगर निगम की ओर से समय-समय पर मांस-मटन की बिक्री को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसे आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित दुकानदार या प्रतिष्ठान के खिलाफ जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

गेलेक्सी फूड सेंटर पर हुई कार्रवाई के बाद निगम स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंधित अवधि में अन्य दुकानों और फूड सेंटरों की निगरानी भी जारी रखने की बात कही है। अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान मांस-मटन की बिक्री न हो। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल इस मामले में नगर निगम ने 2 हजार रुपए का ई-जुर्माना वसूलने के साथ फूड सेंटर को बंद करा दिया है। संचालक को भविष्य में प्रतिबंध आदेश का पालन करने की हिदायत दी गई है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर में हुई यह कार्रवाई नगर निगम की ओर से प्रतिबंध के पालन को लेकर की जा रही निगरानी का हिस्सा है।