रायपुर में 5 दिन मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई; जानें बंद रहने की तारीखें

रायपुर नगर निगम ने धार्मिक पर्वों को देखते हुए निगम क्षेत्र में पांच निर्धारित दिनों पर पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंध श्री गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस पर लागू रहेगा। उल्लंघन मिलने पर मांस-मटन की सामग्री जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था पर कार्रवाई की जाएगी।

Sep 14, 2026 - 15:18
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रायपुर में 5 दिन मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई; जानें बंद रहने की तारीखें

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर पालिक निगम ने मांस-मटन की बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में निर्धारित पांच दिनों तक पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार धार्मिक पर्वों के दौरान निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के आदेश के मुताबिक श्री गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अगले दिन 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस होने के कारण भी मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा 22 सितंबर को डोल ग्यारस और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर 26 सितंबर 2026 को भी नगर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस तरह नगर निगम द्वारा धार्मिक पर्वों से संबंधित कुल पांच निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इन तिथियों में दुकान संचालकों को निगम के आदेश का पालन करना होगा।

आदेश के पालन की जिम्मेदारी नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। संबंधित अधिकारी अपने-अपने जोन क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का सतत पर्यवेक्षण करेंगे। निगम की ओर से अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित प्रतिबंधित दिनों में पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानें संचालित न हों। स्थानीय स्तर पर निगरानी के जरिए आदेश का व्यवहारिक रूप से पालन कराया जाएगा।

नगर निगम की ओर से होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी रखने की बात कही गई है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश के बाद निगम की टीमें ऐसे स्थानों का भी निरीक्षण करेंगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना रहती है। निर्धारित पर्वों के दिनों में यदि किसी होटल या अन्य प्रतिष्ठान में प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन का विक्रय पाया जाता है, तो मौके पर ही संबंधित सामग्री की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, दुकान संचालक, होटल या अन्य संस्था के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निगम का उद्देश्य धार्मिक पर्वों के दौरान जारी प्रतिबंध का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि आदेश का उल्लंघन होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

रायपुर नगर निगम क्षेत्र के मांस-मटन कारोबार से जुड़े दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है। उन्हें 14, 15, 22, 25 और 26 सितंबर 2026 की निर्धारित तिथियों पर बिक्री और संबंधित गतिविधियां बंद रखनी होंगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में संबंधित व्यवसायियों को निर्धारित तिथियों पर निगम के निर्देशों का पालन करना होगा।