खाद-बीज कारोबार में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन, तीन व्यापारियों पर FIR; 3 गोदाम सील

रायपुर जिले में खाद, बीज और कीटनाशक कारोबार में अनियमितताओं के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण में बिना प्राधिकार पत्र कारोबार, एक्सपायरी कीटनाशक और भंडारण से जुड़ी सामग्री मिलने के बाद तीन व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 9 संस्थानों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 3 गोदाम सील किए गए और एक संस्थान को नोटिस जारी किया गया।

Sep 14, 2026 - 12:51
 0  2
खाद-बीज कारोबार में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन, तीन व्यापारियों पर FIR; 3 गोदाम सील

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर जिले में किसानों तक पहुंचने वाले खाद, बीज और कीटनाशक की गुणवत्ता एवं कारोबार में अनियमितताओं के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर राज्य और जिला स्तरीय संयुक्त जांच दल ने जिले के विभिन्न कृषि सामग्री विक्रय एवं भंडारण प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान बिना प्राधिकार पत्र के खाद और बीज का कारोबार करने, एक्सपायरी कीटनाशक रखने तथा भंडारण से जुड़ी संदिग्ध सामग्री मिलने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है।

जांच के बाद तीन व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। रायपुर जिले में मेसर्स पुलकित बायोफर्टिलाइजर, हरियाणा और रविन्द्र कुमार मित्तल के खिलाफ बिना प्राधिकार पत्र के बीज एवं उर्वरक का व्यापार किए जाने के मामले में FIR दर्ज की गई। विभाग की ओर से अन्य संस्थानों में भी अलग-अलग स्तर की अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कृषि सामग्री के कारोबार में नियमों का पालन नहीं होने से किसानों तक पहुंचने वाले उत्पादों की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए जांच अभियान के दौरान दस्तावेजों और भंडारण व्यवस्था की भी जांच की जा रही है।

औचक निरीक्षण के दौरान एकॉन क्रॉप साइंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमिरॉन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, डेक्सीस एग्रो सॉल्यूशन, भास्कर कृषि केंद्र, अभनपुर कृषि केंद्र और सोपन एग्री केयर प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य प्रतिष्ठानों में अलग-अलग अनियमितताएं सामने आईं। इन मामलों में विभाग ने विक्रय प्रतिबंध और नोटिस की कार्रवाई की है। वहीं निधि मार्केटिंग सीएंडएफ, उरकुरा से जुड़े कुछ प्रतिष्ठानों में कृषि उत्पादों के भंडारण में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कुल मिलाकर 9 संस्थानों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जांच के दौरान कुछ गोदामों में भंडारण से संबंधित बॉक्स, स्टीकर और सील जैसी सामग्री भी बरामद हुई। इन सामग्रियों के मिलने के बाद संबंधित गोदामों को सील कर दिया गया। इसके अलावा निरीक्षण में सहयोग नहीं करने के मामले में आरडी इंटरप्राइजेस और डीसी इंटरप्राइजेस के विक्रय केंद्रों को भी सील किए जाने की जानकारी सामने आई है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद कृषि सामग्री के कारोबार से जुड़े अन्य संस्थानों में भी निगरानी बढ़ने की संभावना है।

उप संचालक कृषि के अनुसार संबंधित संस्थानों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया है। स्पष्टीकरण और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि उर्वरक में अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कीटनाशी उत्पादों से जुड़ी अनियमितताओं के मामलों में कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 के प्रावधान लागू होंगे।

कृषि विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य खाद, बीज और कीटनाशक कारोबार में नियमों के पालन को सुनिश्चित करना और किसानों तक कृषि सामग्री की आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित रखना है। जांच अभियान के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर FIR, विक्रय प्रतिबंध, गोदाम सील करने और नोटिस जैसी कार्रवाई की गई है। अब संबंधित व्यापारियों और संस्थानों से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा आगे की जांच के आधार पर प्रकरणों में आगामी कार्रवाई तय की जाएगी।