रायपुर के बोरियाखुर्द में नगर निगम की कार्रवाई, बिना अनुमति बने 5 ब्लॉक के अवैध निर्माण को हटाया

रायपुर नगर निगम के जोन-10 ने बोरियाखुर्द स्थित शिव विहार कॉलोनी में बिना अनुमति बनाए गए पांच ब्लॉक के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। नगर निवेश विभाग ने यातायात पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की सहायता से कार्रवाई की।

Jul 23, 2026 - 17:03
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रायपुर के बोरियाखुर्द में नगर निगम की कार्रवाई, बिना अनुमति बने 5 ब्लॉक के अवैध निर्माण को हटाया

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में नगर निगम के जोन-10 ने बोरियाखुर्द स्थित शिव विहार कॉलोनी में बिना अनुमति किए गए पांच ब्लॉक के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई नगर निगम और नगर निवेश विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात पुलिस के सहयोग से की।

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर अभियान चलाया गया। कार्रवाई जोन-10 के जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इस दौरान कार्यपालन अभियंता गजाराम कंवर, सहायक अभियंता सुशील अहीर, उपअभियंता नवीन वर्मा, कार्य सहायक जितेंद्र कौशिक सहित नगर निवेश विभाग के अधिकारी और नगर निगम मुख्यालय की उड़नदस्ता टीम मौके पर मौजूद रही।

नगर निगम के अनुसार, वार्ड क्रमांक 54 के अंतर्गत संगम मैरिज पैलेस के पीछे स्थित शिव विहार कॉलोनी, बोरियाखुर्द क्षेत्र में संबंधित भूमि पर निर्माणकर्ता पन्ना पाल द्वारा निगम की पूर्व अनुमति लिए बिना पांच ब्लॉक का निर्माण कराया जा रहा था। जांच में निर्माण को नगर निगम के नियमों के विपरीत पाए जाने के बाद इसे अवैध घोषित किया गया।

निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए यातायात पुलिस और अन्य आवश्यक सुरक्षा बल भी तैनात रहे। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में बिना स्वीकृति भवन निर्माण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम का उद्देश्य अनियोजित निर्माण पर रोक लगाना और शहर के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करना है।

प्रशासन ने नागरिकों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार का भवन निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम से आवश्यक अनुमति और स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति किए गए निर्माण पर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण, जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। शहर में भवन निर्माण से जुड़े सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे। निगम का कहना है कि नियमानुसार विकास और सुरक्षित शहरी संरचना के लिए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है।