ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी, नियम उल्लंघन पर आनंद मोटर ड्राइविंग स्कूल पर 2 हजार का जुर्माना

रायगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला परिवहन अधिकारी ने सभी मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों के उल्लंघन पर आनंद मोटर ड्राइविंग स्कूल पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Aug 1, 2026 - 10:51
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ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी, नियम उल्लंघन पर आनंद मोटर ड्राइविंग स्कूल पर 2 हजार का जुर्माना

UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र अग्रवाल, रायगढ़ l सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रशिक्षण के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराना है। इसी क्रम में नियमों के उल्लंघन पर शहर के आनंद मोटर ड्राइविंग स्कूल पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार ड्राइविंग प्रशिक्षण के दौरान शहर के अत्यधिक व्यस्त और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन चौक, सुभाष चौक, घड़ी चौक, अटल चौक और हेमू कॉलोनी चौक में प्रशिक्षण वाहन नहीं चलाए जाएंगे। परिवहन विभाग का कहना है कि इन स्थानों पर प्रशिक्षण देने से दुर्घटनाओं और यातायात बाधित होने की संभावना अधिक रहती है।

जिला परिवहन अधिकारी ने सभी संचालकों को केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-27 का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों का पालन, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा तथा सभी यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शहर में संचालित एंबुलेंस को हमेशा प्राथमिकता देते हुए तत्काल रास्ता उपलब्ध कराया जाए, ताकि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों को जिम्मेदारीपूर्वक वाहन संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी अभियान के तहत परिवहन विभाग ने निरीक्षण के दौरान आनंद मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी ड्राइविंग स्कूल के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जिला परिवहन अधिकारी ने सभी ड्राइविंग स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें। उनका कहना है कि सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार वाहन चालकों का निर्माण ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।