पुलिस के मुताबिक 15 सितंबर 2026 को थाना पंडरिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 03 गोपीबंदपारा निवासी हेमन्त कुमार धावलकर, उम्र 27 वर्ष, पंडरिया नगर क्षेत्र में धारदार हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपी सोशल मीडिया पर रील बनाकर पंडरिया आने वाले लोगों को धमकी दे रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सिन्हा ने तत्काल पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना किया।
पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान कुकदूर रोड पंडरिया स्थित शराब दुकान के पास आरोपी को कथित तौर पर धारदार हथियार लेकर लोगों को धमकाते हुए पाया गया। पुलिस ने मौके पर हुई कार्रवाई से संबंधित ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सुरक्षित की।
पुलिस ने आरोपी से हथियार रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इसके लिए उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धारा के तहत नोटिस दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हथियार रखने के संबंध में किसी प्रकार का वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं होना बताया। इसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से धारदार हथियार विधिवत जब्त कर लिया।
पुलिस ने आरोपी हेमन्त कुमार धावलकर के खिलाफ अपराध क्रमांक 188/2026 दर्ज किया है। मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और सोशल मीडिया पर की गई कथित धमकियों की भी जांच कर रही है।
यह कार्रवाई कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की गई। पंडरिया एसडीओपी भूपत सिंह के दिशा-निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। इसमें प्रशिक्षु उप निरीक्षक झुमेश्वर प्रसाद साहू सहित थाना पंडरिया की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को धमकाने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में भी आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध की विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।