महिला आयोग ने दुर्ग रेलवे स्टेशन प्रकरण में FIR दर्ज करने और भरण-पोषण के आदेश दिए

महिला आयोग ने दुर्ग रेलवे स्टेशन में तीन महिलाओं के उत्पीड़न मामले में पुलिस महानिदेशक को 15 दिन में FIR दर्ज करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। आयोग ने विभिन्न मामलों में महिलाओं को भरण-पोषण भी प्रदान किया।

Oct 9, 2025 - 13:06
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महिला आयोग ने दुर्ग रेलवे स्टेशन प्रकरण में FIR दर्ज करने और भरण-पोषण के आदेश दिए

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने दुर्ग रेलवे स्टेशन की घटना समेत महिला उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस महानिदेशक (छ.ग.) को आदेश दिया है कि तीन आवेदिकाओं की अलग-अलग FIR 15 दिनों के भीतर दर्ज की जाए और रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जाए।

सुनवाई के दौरान सामने आया कि नारायणपुर जिले की तीन आवेदिकाओं को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट, गाली-गलौच, छेड़छाड़ और जातिसूचक अपशब्द कहे गए थे। पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी। महिला आयोग ने डीआरएम (रेलवे) और पुलिस अधीक्षक दुर्ग के खिलाफ भी अनुशंसा की है।

आयोग ने तीन मामलों में भरण-पोषण का आदेश भी दिया। दो महिलाओं को 15-15 हजार रुपए और एक महिला को 5 हजार रुपए प्रति माह अनावेदक द्वारा भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

एक अन्य प्रकरण में 67 वर्षीय वृद्धा महिला की बेटी के घर भरण-पोषण किया जाएगा, जबकि कुछ मामलों में अनावेदक द्वारा गाली-गलौच और मारपीट की शिकायत पर समझाइश दी गई और भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन लिया गया।

महिला आयोग ने कहा कि यदि पुलिस 15 दिन में FIR दर्ज नहीं करती है तो आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पत्र भेजकर न्याय सुनिश्चित करेगा। सभी मामलों में भरण-पोषण राशि नियमित रूप से आवेदिकाओं के खातों में जमा की जाएगी और आयोग द्वारा प्रकरणों की निगरानी की जाएगी।

इस प्रकार महिला आयोग ने दुर्ग रेलवे स्टेशन प्रकरण और अन्य महिला उत्पीड़न मामलों में न्याय सुनिश्चित करते हुए महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी