खैरागढ़ में गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 17.89 लाख रुपये के 608 सिलेंडर जब्त

खैरागढ़ में खाद्य विभाग ने शिवा इंडेन गैस एजेंसी पर औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 608 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। रिकॉर्ड और स्टॉक में गड़बड़ी, अवैध भंडारण और नियमों के उल्लंघन के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला कलेक्टर न्यायालय को भेजा गया है।

Jul 15, 2026 - 10:57
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खैरागढ़ में गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 17.89 लाख रुपये के 608 सिलेंडर जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. मनोहर सेन, खैरागढ़ l खैरागढ़ जिले में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी पर छापा मारा। औचक निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम को रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इसके बाद कुल 608 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 17 लाख 89 हजार 682 रुपये बताई गई है।

खाद्य अधिकारी के निर्देश पर गठित जांच दल ने गैस एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक उपलब्ध गैस सिलेंडरों में अंतर पाया गया। साथ ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी तथा गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और वितरण से जुड़ी शिकायतें भी जांच में सही पाई गईं। विभाग ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान टीम ने 175 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत 5 लाख 66 हजार 30 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा 13 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलेंडर, जिनकी अनुमानित कीमत 82 हजार 894 रुपये है, भी जब्त किए गए। वहीं 420 खाली घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 9 लाख 40 हजार 758 रुपये बताई गई है। जब्त किए गए सभी सिलेंडरों का कुल मूल्य 17 लाख 89 हजार 682 रुपये आंका गया है।

खाद्य विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तीनामा तैयार कर गैस एजेंसी संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। मामले को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विभाग का कहना है कि जांच के दौरान मिले सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण और वितरण जैसी गतिविधियों के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भविष्य में भी नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

विभाग ने गैस एजेंसी संचालकों को भी नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या उपभोक्ताओं के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में भी इस प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं तो संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।