कबीरधाम पुलिस ने नवजात शिशु की हत्या का जघन्य मामला उजागर किया

कबीरधाम पुलिस ने एक नवजात शिशु को कुएँ में फेंककर हत्या किए जाने के जघन्य मामले का खुलासा किया है। आरोपी महिला समरौतिन बाई ने परिजनों के बहकावे में आकर नवजात को जीवित अवस्था में कुएँ में फेंकने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

Nov 27, 2025 - 14:00
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कबीरधाम पुलिस ने नवजात शिशु की हत्या का जघन्य मामला उजागर किया

 UNITED NEWS OF ASIA. जिला कबीरधाम | पुलिस द्वारा नवजात शिशु की हत्या के जघन्य अपराध का खुलासा किया गया है। नवजात शिशु को कुएँ में फेंककर उसकी हत्या किए जाने की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना बोड़ला की टीम द्वारा विस्तृत जांच की गई।

मर्ग क्रमांक 62/2025 के तहत नवजात शिशु (पुरुष) का शव मिलने के बाद जांच प्रआर 425 मनीराम कुसरे द्वारा शुरू की गई। घटना स्थल निरीक्षण, शव पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के कथनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मृत शिशु आरोपी समरौतिन बाई बैगा, पिता चरण बैगा, उम्र 23 वर्ष, निवासी चेंदरा दादर (दलदली), थाना तरेंगांव जंगल का था।

जांच से यह तथ्य सामने आया कि लगभग 15 दिन पूर्व आरोपी महिला ने ग्राम मुडघुसरी में प्रसव किया था। बाद में नवजात को अपने मायके नवाटोला रानीदहरा लाने के बाद उसने परिजनों के बहकावे में आकर गांव के कुएं में जीवित अवस्था में फेंककर हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। घटना का रिकायेशन गवाहों की मौजूदगी में videography के माध्यम से कराया गया तथा संबंधित पंचनामे तैयार किए गए।

मामले में अपराध क्रमांक 197/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी समरौतिन बाई को 25.11.2025 को गिरफ्तार किया गया।

कबीरधाम पुलिस की यह कार्रवाई समाज में यह स्पष्ट संदेश देती है कि किसी भी प्रकार की क्रूरता एवं निर्दोष के जीवन के विरुद्ध अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई हर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।