दुर्ग में रात 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

दुर्ग नगर निगम ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया है। महापौर अलका बाघमार ने उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

Apr 23, 2026 - 13:41
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दुर्ग में रात 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. रोहिताश भुवाल, दुर्ग l दुर्ग नगर पालिक निगम ने शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि शहर में शांति और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत बजाने से आम नागरिकों को परेशानी होती है और यह ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है।

निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, रात 10 बजे के बाद यदि कहीं भी तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजता पाया जाता है, तो सबसे पहले डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल या आयोजन स्थल के संचालक को भी जिम्मेदार माना जाएगा।

महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आयोजन के कारण ट्रैफिक जाम या आमजन को असुविधा होती है, तो संबंधित मैरिज गार्डन या भवन के लाइसेंस को निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। इससे आयोजकों और संचालकों को नियमों का पालन करने के लिए सख्त संदेश दिया गया है।

इसके अलावा, बारात और अन्य आयोजनों में उपयोग होने वाली पेपर कंफेटी मशीनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। महापौर ने कहा कि इन मशीनों से कागज के टुकड़े फैलते हैं, जिससे शहर में गंदगी बढ़ती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि किसी आयोजन में ऐसी मशीन का उपयोग पाया जाता है, तो उसे जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम ने इस नियम को लागू करने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था भी तैयार की है। निगम अमला रात के समय विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेगा और उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करेगा।

महापौर अलका बाघमार ने नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शहर को स्वच्छ, शांत और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि यह कदम केवल नियम लागू करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

कुल मिलाकर, दुर्ग नगर निगम की यह पहल शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लाने और नागरिकों को बेहतर वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।