CJP प्रदर्शन पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, लाठीचार्ज याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
CJP के संसद मार्च के दौरान कथित लाठीचार्ज और पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया है। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने हिंसा के संबंध में कई एफआईआर दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी है।
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान कथित पुलिस लाठीचार्ज और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सोमवार को हुई घटना के बाद मामले की अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे उसी दिन सूचीबद्ध करने से मना कर दिया।