दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP लाठीचार्ज मामले में दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब
सीजेपी प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने बॉडी कैमरा और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, जबकि केंद्र सरकार ने याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताया।
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली में सीजेपी (CJP) के संसद मार्च के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने घटना से जुड़े बॉडी कैमरा फुटेज और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।