चिरमिरी–नागपुर रेल परियोजना: खैरबना भूमि अधिग्रहण प्रतिकर में शुद्धिपत्र जारी, मुआवजा 2.37 से बढ़कर 4.66 करोड़
चिरमिरी–नागपुर रेल परियोजना के तहत ग्राम खैरबना में भूमि अधिग्रहण प्रतिकर गणना में हुई टंकण त्रुटि को लेकर प्रशासन ने शुद्धिपत्र जारी किया है। 100 प्रतिशत तोषण राशि जोड़ने पर कुल अनंतिम प्रतिकर 4.66 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. प्रदीप पाटकर, एमसीबी | प्रस्तावित चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट (17 कि.मी.) रेल परियोजना के अंतर्गत ग्राम खैरबना, तहसील मनेंद्रगढ़ में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर निर्धारण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शुद्धिपत्र प्रशासन द्वारा जारी किया गया है।
प्रशासन के अनुसार, ज्ञापन क्रमांक 7690, दिनांक 24 दिसंबर 2025 के माध्यम से ग्राम खैरबना के कुल 38 खसरे, कुल 8.020 हेक्टेयर भूमि के लिए मुआवजा गणना पत्रक के आधार पर 2,37,04,135 रुपये की प्राथमिक प्रतिकर राशि आकलित की गई थी।
दावा-आपत्ति सुनवाई के दौरान 28 जनवरी 2026 को यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रतिकर की गणना करते समय ब्याज सहित प्रतिकर की कुल अनंतिम देय राशि तो निकाली गई थी, लेकिन गणना पत्रक के कुल योग वाले कॉलम में टंकण त्रुटि के कारण कॉलम क्रमांक 16 एवं 17 में तोषण (Solatium) की राशि का योग प्रदर्शित नहीं हो पाया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह त्रुटि केवल तकनीकी/टंकण संबंधी है, जिसका सुधार अंतिम प्रतिकर निर्धारण (अधिनिर्णय) जारी करते समय विधिवत रूप से किया जाएगा।
शुद्धिपत्र के अनुसार, यदि 100 प्रतिशत तोषण राशि को जोड़ा जाए, तो ग्राम खैरबना स्थित अधिग्रहित भूमियों के लिए कुल अनंतिम प्रतिकर राशि 4,66,87,418 रुपये होती है।
प्रशासन ने यह शुद्धिपत्र सर्वसंबंधितों की जानकारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया है, ताकि भूमि स्वामियों को प्रतिकर राशि को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे और प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।