BS-III और BS-IV वाहनों के पंजीयन पर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन होगा बंद

बेमेतरा जिला परिवहन अधिकारी ने BS-III और BS-IV उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के पंजीयन को लेकर वाहन डीलरों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार 30 सितंबर 2026 के बाद इन श्रेणियों के वाहनों का पंजीयन बंद हो जाएगा और Vahan Portal पर पंजीयन प्रक्रिया ऑटोमेटिक ब्लॉक होने की बात कही गई है।

Sep 24, 2026 - 16:27
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BS-III और BS-IV वाहनों के पंजीयन पर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन होगा बंद

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा l BS-III और BS-IV उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के पंजीयन को लेकर जिला परिवहन अधिकारी बेमेतरा ने वाहन डीलरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़, अटल नगर रायपुर के पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश में BS-III (0 से 37 kw) और BS-IV (37 से 560 kw) उत्सर्जन मानक वाले वाहनों का पंजीयन 30 सितंबर 2026 के बाद बंद कर दिया जाएगा।

जिला परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन डीलरों को निर्देशित किया है कि उनके शोरूम से विक्रय किए गए सभी BS-III एवं BS-IV मानक वाले वाहनों का स्थायी पंजीयन 30 सितंबर 2026 से पहले अनिवार्य रूप से पूरा करा लिया जाए। निर्धारित समयसीमा के भीतर पंजीयन प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित वाहन डीलर स्वयं जिम्मेदार होंगे।

विभाग के अनुसार 30 सितंबर 2026 के बाद Vahan Portal पर BS-III और BS-IV श्रेणी के वाहनों के पंजीयन के लिए लॉगिन और पंजीयन प्रक्रिया ऑटोमेटिक रूप से ब्लॉक हो जाएगी। ऐसे में डीलरों को अंतिम तिथि से पहले लंबित पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में पंजीयन प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति में अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए संबंधित वाहन डीलरों को अपने स्तर पर सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर समयसीमा के भीतर पंजीयन पूरा कराने को कहा गया है।

परिवहन विभाग ने सभी डीलरों से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। विभाग के निर्देश के अनुसार 30 सितंबर 2026 की अंतिम समयसीमा को ध्यान में रखते हुए BS-III और BS-IV मानक वाले वाहनों के स्थायी पंजीयन की प्रक्रिया समय पर पूरी करना आवश्यक होगा।