सार्वजनिक ओवरब्रिज पर अनधिकृत पेंटिंग पर निगम की कार्रवाई, कार्य बंद कर सामग्री जब्त

रायपुर नगर निगम ने चंगोराभाठा रिंग रोड स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज पर बिना अनुमति की जा रही पेंटिंग को तत्काल रुकवाकर सामग्री जब्त कर ली। निगम ने सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Aug 3, 2026 - 12:34
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सार्वजनिक ओवरब्रिज पर अनधिकृत पेंटिंग पर निगम की कार्रवाई, कार्य बंद कर सामग्री जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर पालिक निगम ने सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने के मामलों में सख्ती दिखाते हुए चंगोराभाठा रिंग रोड क्रमांक-1 स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज पर बिना अनुमति की जा रही पेंटिंग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है। नगर निगम की मॉनिटरिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर अनधिकृत पेंटिंग का कार्य रुकवाया और उपयोग में लाई जा रही सामग्री को जब्त कर लिया।

नगर निगम के जोन क्रमांक-5 क्षेत्र में स्थित इस ओवरब्रिज पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पेंटिंग किए जाने की सूचना निगम को प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही मॉनिटरिंग टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान यह पाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के पेंटिंग का कार्य शुरू किया जा चुका था।

निरीक्षण के बाद निगम ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए पेंटिंग का कार्य मौके पर ही बंद करा दिया। साथ ही पेंटिंग में उपयोग किए जा रहे रंग, ब्रश और अन्य सामग्री को जब्त कर लिया गया। संबंधित व्यक्तियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में बिना सक्षम अनुमति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार, पेंटिंग, पोस्टर या अन्य गतिविधि नहीं करें।

नगर निगम ने बताया कि संबंधित प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निगम का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियां शहर की साझा धरोहर हैं और उनकी सुंदरता एवं उपयोगिता बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। बिना अनुमति किए गए प्रचार-प्रसार से न केवल सार्वजनिक संपत्तियों की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि यह कानून का भी उल्लंघन है।

नगर निगम ने शहर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि यदि वे किसी सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन, पेंटिंग, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री लगाना चाहते हैं तो पहले संबंधित सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करें। निर्धारित नियमों का पालन करने से अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या बिना अनुमति उनका उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमित निगरानी जारी रहेगी। ऐसे मामलों में नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर की सार्वजनिक परिसंपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और स्वच्छ एवं व्यवस्थित शहरी वातावरण बनाए रखा जा सके।