रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई, मानसरोवर भवन के तृतीय तल पर बिना अनुमति निर्माण रोका

रायपुर नगर निगम जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने गोलचौक मार्ग स्थित मानसरोवर भवन में बिना अनुमति किए जा रहे अनाधिकृत व्यावसायिक निर्माण पर कार्रवाई की। आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान निर्माण स्थल से सेंटरिंग, होमवर्क, सरिया, बल्ली और अन्य निर्माण सामग्री हटाई गई।

Sep 17, 2026 - 10:07
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रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई, मानसरोवर भवन के तृतीय तल पर बिना अनुमति निर्माण रोका

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर में बिना अनुमति किए जा रहे अनाधिकृत व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ नगर निगम जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने कार्रवाई की है। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन क्षेत्र के गोलचौक मार्ग स्थित मानसरोवर भवन में यह कार्रवाई की गई। निगम के अनुसार भवन के तृतीय तल पर बिना अनुमति व्यावसायिक निर्माण का काम किया जा रहा था, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।

नगर निगम जोन 5 के नगर निवेश विभाग की टीम ने अभियान के तहत संबंधित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तृतीय तल पर निर्माण कार्य से संबंधित सामग्री मौजूद मिली। निगम की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल से सेंटरिंग, होमवर्क, सरिया, बल्ली और अन्य निर्माण सामग्री को हटाया। कार्रवाई का उद्देश्य बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य को रोकना और भवन निर्माण से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना बताया गया है।

यह कार्रवाई जोन 5 के जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित नगर निगम का संबंधित अमला मौजूद रहा। टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण से जुड़ी सामग्री हटाने की प्रक्रिया पूरी की।

नगर निगम के अनुसार शहर में भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित नियमों और अनुमति प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण की स्थिति में नगर निगम के नगर निवेश विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में गोलचौक मार्ग स्थित मानसरोवर भवन में तृतीय तल पर किए जा रहे निर्माण को लेकर कार्रवाई की गई।

शहर में लगातार बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के बीच भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। निर्धारित अनुमति के बिना किए जा रहे निर्माण से संबंधित शिकायतों और निरीक्षण के आधार पर निगम का नगर निवेश विभाग कार्रवाई करता है। इस कार्रवाई के दौरान निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री को हटाया गया, ताकि मौके पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधि को आगे बढ़ने से रोका जा सके।

नगर निगम अधिकारियों ने संबंधित स्थल पर नियमों के अनुरूप कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की। जोन 5 के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में निर्माण सामग्री हटाने की कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन द्वारा शहर में बिना अनुमति होने वाले निर्माण कार्यों पर निगरानी रखने और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

गोलचौक मार्ग स्थित मानसरोवर भवन में हुई यह कार्रवाई नगर निगम के नगर निवेश विभाग के अभियान का हिस्सा रही। निगम प्रशासन की ओर से भवन निर्माण से जुड़े नियमों और स्वीकृत अनुमति के अनुरूप ही निर्माण कार्य किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।