गीतांजलि नगर में एमओएस क्षेत्र के अतिरिक्त निर्माण पर निगम की कार्रवाई, निर्माण का हिस्सा तोड़ा

रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 3 के नगर निवेश विभाग ने गीतांजलि नगर में निर्माणाधीन आवासीय भवन के फ्रंट एमओएस क्षेत्र में किए गए अतिरिक्त निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। निगम के अनुसार, भवन स्वामियों को नियमानुसार तीन नोटिस जारी किए गए थे। अतिरिक्त निर्माण नहीं हटाए जाने पर पुलिस बल की मौजूदगी में निगम ने निर्माण हटाने की कार्रवाई की।

Sep 19, 2026 - 09:34
 0  3
गीतांजलि नगर में एमओएस क्षेत्र के अतिरिक्त निर्माण पर निगम की कार्रवाई, निर्माण का हिस्सा तोड़ा

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 3 के नगर निवेश विभाग ने शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 के अंतर्गत गीतांजलि नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन आवासीय भवन के फ्रंट एमओएस क्षेत्र में किए गए अतिरिक्त निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। निगम के अनुसार, संबंधित भवन स्वामियों को नियमानुसार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अतिरिक्त निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण हटाने की कार्रवाई की।

नगर निगम के अनुसार, गीतांजलि नगर में विशाल मेघानी और नीरज मेघानी के नाम से लगभग 498 वर्गमीटर भूखंड पर भवन निर्माण की अनुज्ञा ली गई थी। भवन का निर्माण भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल के रूप में किया जा रहा था। निगम के नगर निवेश विभाग के मुताबिक, स्वीकृत निर्माण के अतिरिक्त फ्रंट एमओएस क्षेत्र में करीब 700 वर्गमीटर क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण कराया गया था। इसी को लेकर निगम ने संबंधित भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

नगर निगम जोन 3 के नगर निवेश विभाग ने बताया कि प्रकरण में नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ता भवन स्वामियों को तीन नोटिस जारी किए गए। नोटिस के बाद संबंधित पक्ष की ओर से नगर निगम जोन 3 के नगर निवेश विभाग में राजीनामा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, निगम के अनुसार फ्रंट एमओएस क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण किए जाने के कारण इस मामले में नियमानुसार राजीनामा नहीं किया जा सकता था।

इसके बाद नगर निगम जोन 3 के नगर निवेश विभाग की ओर से संबंधित भवन स्वामियों को फ्रंट एमओएस क्षेत्र में किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाने के लिए नियमानुसार पत्र जारी किया गया। निगम का कहना है कि पत्र जारी किए जाने के बावजूद संबंधित पक्ष ने अतिरिक्त निर्माण को स्वयं नहीं हटाया। इसके बाद नगर निगम ने स्थल पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन क्रमांक 3 में कार्रवाई की गई। जोन कमिश्नर प्रीति सिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नरेश कुमार साहू और उपअभियंता पूनम साहू सहित नगर निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के बल की मौजूदगी में अतिरिक्त निर्माण को हटाने की कार्रवाई पूरी की गई।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, भवन निर्माण से जुड़े मामलों में स्वीकृत नक्शे और निर्धारित निर्माण नियमों का पालन आवश्यक है। फ्रंट एमओएस क्षेत्र में निर्धारित मानकों के विपरीत किए गए अतिरिक्त निर्माण को लेकर नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। गीतांजलि नगर के इस मामले में भी नोटिस, जवाब और संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के बाद अतिरिक्त निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई।

नगर निगम ने इस कार्रवाई के माध्यम से भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत मानकों और नियमों के पालन पर जोर दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में संबंधित हिस्से को हटाया गया। निगम के अनुसार, भवन निर्माण से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी।